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Tax Planning: HRA से इनकम टैक्‍स बचाने का ये है तरीका, जानिए क्‍या है अधिकतम सीमा और कैसे करते हैं कैलकुलेशन

 Written By: Manish Mishra
 Published : Feb 15, 2018 01:11 pm IST,  Updated : Feb 15, 2018 01:11 pm IST

टैक्‍स बचाने के इस सीजन में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप HRA पर कितना टैक्‍स बचा सकते हैं। आइए, हम वेतन के अनुसार बताते हैं कि आप HRA के तौर पर अधिकतम कितने डिडक्‍शन का लाभ उठा सकते हैं।

HRA Calculation
HRA Calculation

क्‍या करें जब HRA सैलरी का हिस्‍सा न हो

अगर आप बिजनेस करते हैं या नियोक्‍ता की तरफ से वेतन में HRA नहीं मिलता है और किराए के मकान में रहते हैं तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत इनकम टैक्‍स में कटौती का दावा कर सकते हैं। यहां भी आपको तीन तरह की गणना करनी होगी और जो राशि सबसे कम होगी उसी का दावा आप डिडक्‍शन के लिए कर सकते हैं।

सबसे पहले वास्‍तविक किराया में से कुल आय का 10 फीसदी घटा कर प्राप्‍त होने वाली राशि। दूसरा, कुल आय का 25 फीसदी और तीसरा 5,000 रुपए प्रति माह। इनमें से जो भी राशि सबसे कम होगी उसका दावा आप HRA  के तौर पर आयकर में कटौती के लिए कर सकते हैं।

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