1. Hindi News
  2. पैसा
  3. टैक्स
  4. Income Tax Planning : इन तरीकों से आप बचा सकते हैं अपना बहुत सारा इनकम टैक्‍स, मिलेगा बंपर फायदा

Income Tax Planning : इन तरीकों से आप बचा सकते हैं अपना बहुत सारा इनकम टैक्‍स, मिलेगा बंपर फायदा

 Written By: Manish Mishra
 Published : Feb 27, 2018 04:08 pm IST,  Updated : Mar 01, 2018 02:44 pm IST

नौकरीपेशा व्‍यक्ति जिन्‍होंने अभी तक इनकम टैक्‍स बचाने के पर्याप्‍त उपाय नहीं किए हैं, वे किसी अच्‍छे माध्‍यम की तलाश कर रहे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे पांच स्‍मार्ट तरीके से जिनके जरिए आप आसानी से अपना इनकम टैक्‍स बचा सकते हैं।

Income Tax Saving Tips for Salaried- India TV Hindi
Income Tax Saving Tips for Salaried

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2017 को समाप्‍त होने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्‍स बचाने का अभी पीक सीजन है। ऐसे नौकरीपेशा व्‍यक्ति जिन्‍होंने अभी तक इनकम टैक्‍स बचाने के पर्याप्‍त उपाय नहीं किए हैं, वे किसी अच्‍छे माध्‍यम की तलाश कर रहे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे पांच स्‍मार्ट तरीके से जिनके जरिए आप आसानी से अपना इनकम टैक्‍स बचा सकते हैं।

टैक्स फ्री भत्तों के जरिए बचाएं इनकम टैक्‍स

अगर आपका नियोक्‍ता आपके वेतन में से टेलीफोन, अखबार, इंटरनेट आदि के बिल के रीम्‍बर्समेंट की सुविधा देता है तो आप इस राशि पर अपना इनकम टैक्‍स बचा सकते हैं। टैक्‍स बचाने के लिए आपको इन चीजों का रसीद देना होगा। इससे प्राप्‍त होने वाली रकम आपके हाथों में टैक्‍स फ्री होगी।

ग्रेच्‍युटी के 10 लाख रुपए होते हैं टैक्‍स फ्री

अगर अपनी नौकरी में आपने पांच साल पूरे कर लिए हैं या आप सेवानिवृत्‍त हो गए है तो आपको मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्‍स नहीं लगेगा। मतलब यह राशि टैक्स फ्री होगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ग्रेच्युटी के रूप में पूरे जीवन में मिली सभी रकम का जोड़ 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलती है इनकम टैक्स छूट

अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत इसके प्रीमियम के 25,000 रुपए (सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये) की रकम पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह लाभ आपकी कुल आय में से कटौती के रूप में मिलता है। इसमें आप खुद, पति/पत्नी, बच्चों के लिए खरीदी गई मेडिक्लेम पॉलिसी पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

अगर आप अपने माता-पिता के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आप 25,000 रुपए (सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार रुपए) का अतिरिक्त कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Tax से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा