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टैक्स बचाना ही है तो तरीके से बचाओ, मोटी कमाई तो होगी ही, कानून का भी नहीं रहेगा डर

आज के समय में ज्यादातर लोग नई टैक्स व्यवस्था के अधीन आ गए हैं, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छे निवेश प्लान की तलाश कर रहे हैं तो समझिए ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है।

Written By: Sunil Chaurasia
Published : Feb 17, 2025 12:35 IST, Updated : Feb 17, 2025 12:35 IST
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Photo:FREEPIK पेंशन प्लान में निवेश करके भी टैक्स बचाया जा सकता है

Tax Saving Investment Schemes: 1 अप्रैल से नए टैक्स सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत अब 12 लाख रुपये तक का इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी। हालांकि, नए टैक्स सिस्टम के तहत आपको निवेश पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। निवेश पर टैक्स छूट का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना है और उसी के हिसाब से टैक्स का भुगतान करते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग नई टैक्स व्यवस्था के अधीन आ गए हैं, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छे निवेश प्लान की तलाश कर रहे हैं तो समझिए ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है।

बैंक एफडी

अगर आप किसी बैंक में कम से कम 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आप काफी टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80C के तहत के तहत आप 5 साल की एफडी स्कीम में निवेश करके हर साल 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।

 पेंशन प्लान

पेंशन प्लान में निवेश करके भी टैक्स बचाया जा सकता है। पेंशन प्लान के तहत आप जो प्रीमियम भरते हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80CCC के तहत हर साल ₹1.5 लाख तक के टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं।

ULIP 

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी ULIP के जरिए भी आप हर साल टैक्स बचा सकते हैं। यूलिप के तहत आप जो प्रीमियम जमा करते हैं, उस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत हर साल ₹1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।

ELSS Mutual Funds

तमाम म्यूचुअल फंड हाउस ईएलएसएस फंड्स में निवेश ऑफर करती हैं। ईएलएसएस फंड्स 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आता है। ईएलएसएस फंड में किया गया इंवेस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक के टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होते हैं।

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