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₹12 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हुई इनकम तो चुकाना होगा टैक्स, जानें नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या होगा नियम

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Feb 01, 2025 05:18 pm IST,  Updated : Feb 01, 2025 06:12 pm IST

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही अलग-अलग टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया।

If your income is even 1 rupee more than rs 12 lakh, you will have to pay tax, know what will be the- India TV Hindi
नए टैक्स स्लैब में 4 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री Image Source : FREEPIK

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए इस बजट में देश के करोड़ों मिडल क्लास लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। 1 अप्रैल, 2025 से अब 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर लोगों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ अब नौकरीपेशा लोगों को 12.75 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, ये बदलाव सिर्फ उन टैक्सपेयर्स के लिए हैं, जो न्यू टैक्स रिजीम यानी नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे।

नए टैक्स स्लैब में 4 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही अलग-अलग टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया। इसके तहत, अब 4 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। डायरेक्ट टैक्स छूट से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा। 

12 लाख से ऊपर हुई इनकम तो कितना देना होगा टैक्स

लेकिन अगर आप छोटे कारोबारी या व्यवसायी हैं तो आपकी इनकम 12 लाख रुपये तक बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगी। वहीं नौकरीपेशा लोगों की 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, ये छूट इनकम टैक्स की धारा 87ए के तहत दी जाएगी। पहले, इस धारा के तहत सरकार 25,000 रुपये का टैक्स माफ करती थी, जिसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपये कर दिया गया है। हालांकि, ये रियायत 12 लाख तक ही मिलेगी। इससे ज्यादा इनकम पर टैक्स देना होगा। मान लेते हैं कि आप कारोबारी हैं और आपकी सालाना इनकम 13 लाख रुपये है तो आपको 75 हजार रुपये का टैक्स देना होगा। इसी तरह, अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सालाना इनकम 13 लाख रुपये है तो आपको 63,750 रुपये का टैक्स भरना होगा।

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