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इनकम टैक्स बिल, 2025 में टैक्स रेट में बदलाव के लिए क्या प्रस्ताव है, डिपार्टमेंट ने क्लियर किया कंफ्यूजन

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Jul 29, 2025 07:57 pm IST,  Updated : Jul 29, 2025 07:57 pm IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इनकम टैक्स बिल, 2025 को लेकर कुछ बहुत जरूरी चीजें साफ की हैं।

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मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही थीं खबरें Image Source : FREEPIK

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में लोकसभा में इनकम टैक्स बिल, 2025 पेश किया था। इनकम टैक्स बिल, 2025 भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का एक अहम हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा आसान, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। हालांकि, बीते कुछ समय में ऐसी खबरें सुनने को मिलीं, जिसमें दावा किया गया कि इनकम टैक्स बिल, 2025 में कुछ कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए LTCG पर टैक्स रेट में बदलाव प्रस्तावित है। अब इस खबर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद सफाई दी है।

पास होने के बाद इनकम टैक्स एक्ट, 2025 बन जाएगा इकनम टैक्स बिल, 2025

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इनकम टैक्स बिल, 2025 को लेकर कुछ बहुत जरूरी चीजें साफ की हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि नया इनकम टैक्स बिल, 2025 में टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखा गया है, जिसमें भाषा को आसाना बनाना और उन प्रावधानों को हटाना है, जिनकी जरूरत नहीं है। बताते चलें कि भारत में अभी इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है। नया इकनम टैक्स बिल, 2025 पास होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट, 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ले लेगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज एक्स पर लिखा, ''अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज आर्टिकल सर्कुलेट हो रहे हैं कि नया इनकम टैक्स बिल, 2025 कुछ कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए LTCG (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स) पर टैक्स रेट में बदलाव का प्रस्ताव करता है। ये स्पष्ट किया जाता है कि इनकम टैक्स बिल, 2025 का उद्देश्य भाषा को आसान बनाना और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधानों को हटाना है। ये इनकम टैक्स के किसी भी रेट को बदलने की कोशिश नहीं करता है। इस संबंध में किसी भी अस्पष्टता का विधेयक पारित होने के दौरान विधिवत समाधान किया जाएगा।''

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