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भारतीयों को अमेरिका ने किया डिपोर्ट, पंजाब पुलिस ने अवैध प्रवास की जांच के लिए SIT का किया गठन

Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61 Published : Feb 07, 2025 08:45 pm IST, Updated : Feb 07, 2025 08:54 pm IST

अमेरिका ने बीते दिनों 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया, जिसमें 30 पंजाब के नागरिक थे। इस मामले में जांच के लिए अब पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जो मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ की जांच करेगी।

Punjab Police forms SIT to probe illegal migration 104 Indians deported by America- India TV Hindi
Image Source : PTI/X पंजाब पुलिस करेगी अवैध घुसपैठ मामले की जांच

पंजाब पुलिस ने अवैध प्रवास और मानव तस्करी के मुद्दे की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। डीजीपी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एसआईटी अवैध प्रवास या मानव तस्करी में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बता दें कि बीते दिनों 104 भारतीयों को अमेरिका ने भारत डिपोर्ट किया था, जिसमें पंजाब के 30 लोग शामिल थे। इस घटना के 2 दिन बाद एसआईटी का गठन किया गया है।

भारतीयों को किया गया डिपोर्ट, पंजाब पुलिस अब करेगी जांच

डिपोर्ट किए गए लोगों में से कई लोगों ने कहा कि उन्हें डंकी रूट से ले जाने वाले ट्रैवल एजेंटों ने धोखा दिया है। बता दें कि डंकी रूट के जरिए दुनियाभर के लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। अधिकतम बार यूरोप और अमेरिका जाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है जो बेहद खतरनाक होता है। डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "परवीन सिन्हा, आईपीएस, एडीजीपी एनआरआई की अध्यक्षता में चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी/विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जिसमें शिव वर्मा, आईपीएस, एडीजीपी/आंतरिक सुरक्षा, डॉ. एस. भूपति, आईपीएस, आईजीपी/प्रोविजनिंग और श्री सतिंदर सिंह, आईपीएस, डीआईजी बॉर्डर रेंज शामिल हैं, जो पंजाब में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अमेरिका से वापस भेजे जाने से उत्पन्न अवैध मानव तस्करी/अवैध प्रवास के मुद्दे की जांच करेंगे।" 

पंजाब पुलिस ने बनाई एसआईटी

उन्होंने कहा, "फैक्ट फाइंडिंग कमेटी/विशेष जांच दल को कानून और तथ्यों के अनुसार उचित कार्रवाई करने और अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले और अवैध प्रवास/मानव तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।" डीजीपी ने कहा कि एसआईटी को जांच में किसी अन्य पुलिस अधिकारी को शामिल करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के साथ समन्वय बनाए रखना होगा, जिन्हें टीम को सभी आवश्यक सहायता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

(इनपुट-भाषा)

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