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हत्या के दोषियों को जेल में हुआ प्यार, अब पैरोल पर रचाएंगे शादी; खौफनाक है दोनों की कहानी

 Edited By: Amar Deep @amardeepmau
 Published : Jan 23, 2026 01:26 pm IST,  Updated : Jan 23, 2026 01:26 pm IST

राजस्थान की जयपुर में एक जेल में दो कैदियों को आपस में प्यार हो गया। दोनों दोनों आपस में शादी रचाने वाले हैं। दोनों को हाई कोर्ट के आदेश पर पैरोल भी मिल गई है।

पैरोल पर शादी रचाएंगे दोनों कैदी। - India TV Hindi
पैरोल पर शादी रचाएंगे दोनों कैदी। Image Source : PEXELS/REPRESENTATIVE IMAGE

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर की खुली जेल से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। भावी वर और वधु हत्याओं के दो अलग-अलग सनसनीखेज मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इनमें युवती प्रिया सेठ (34) डेटिंग ऐप पर युवक को फंसाने और बाद में उसका गला घोंटने के मामले में जेल में है। वहीं युवक हनुमान प्रसाद (29) ने अपनी कथित प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति और बच्चों की हत्या कर दी थी।

हाई कोर्ट के आदेश पर मिली पैरोल

जानकारी के मुताबिक कोर्ट से सजा मिलने के बाद ये दोनों यहां सांगानेर खुली जेल में रह रहे थे। यहीं उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। इस हफ्ते की शुरुआत में दोनों कैदियों को 15 दिन की पैरोल दी गई। उनके वकील विश्राम प्रजापत ने बताया कि 7 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट ने पैरोल कमेटी को निर्देश दिया था कि इनके आवेदनों पर 7 दिन के भीतर पर फैसला करें। इसके बाद इन्हें पैरोल दी गई है। वकील ने कहा, "अदालती आदेश पर कार्रवाई करते हुए पैरोल कमेटी ने उनकी रिहाई को मंजूरी दे दी जिससे दोनों बुधवार को जेल से बाहर आ सके।" 

आरोपी युवक के गांव में होगी शादी

बता दें कि इन दोनों की शादी हनुमान प्रसाद के पैतृक गांव, अलवर जिले के बड़ौदामेव में होगी। सूत्रों ने बताया कि पिछले एक साल में खुली जेल में रहने के दौरान हनुमान प्रसाद व प्रिया एक दूसरे के करीब आ गए थे। यह जेल ‘राजस्थान प्रिजनर्स ओपन एयर कैंप नियम, 1972’ के तहत चलाई जाती है जहां चुने हुए कैदियों को दिन में बाहर काम करने और शाम तक कैंप में लौटने की अनुमति होती है। 

युवक की हत्या के आरोप में प्रिया को हुई जेल

दरअसल, प्रिया को 2018 में जयपुर में हुई सनसनीखेज हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। इसमें दुष्यंत शर्मा (27) का शव शहर के बाहरी इलाके में एक सूटकेस में मिला था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़ित से डेटिंग ऐप के जरिए मिली। उसने उसे बजाज नगर में अपने किराए के फ्लैट में बंधक बनाया, उसकी हत्या कर दी और बाद में शव को ठिकाने लगा दिया। प्रिया को 2023 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 

हनुमान ने की थी प्रेमिका के पति और बच्चों की हत्या

इसके अलावा हनुमान प्रसाद को भी 2023 में दोषी ठहराया गया था। उसे अलवर में 2017 के एक सनसनीखेज हत्याकांड मामले में दोषी पाया गया था। इसमें एक आदमी, उसके तीन बेटों और एक भतीजे की हत्या की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी का महिला संतोष शर्मा से रिश्ता था। आरोप था कि उसने पीड़ितों को नशीली दवा देकर परिवार की हत्या करने की साजिश रची थी। 

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