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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, धर्मांतरण विरोधी बिल में होगा संशोधन

 Reported By: Manish Bhattacharya Edited By: Amar Deep
 Published : Aug 31, 2025 07:51 pm IST,  Updated : Aug 31, 2025 11:01 pm IST

राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोध बिल में सुधार करने पर चर्चा की है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

सीएम भजनलाल शर्मा।- India TV Hindi
सीएम भजनलाल शर्मा। Image Source : PTI/FILE

राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इस बीच एक बार फिर भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन निषेध को लेकर लाए गए बिल में परिवर्तन करने वाली है। इसमें लव जिहाद जैसे मामलों पर भी कड़े प्रावधान लाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान लाया जाएगा। वहीं 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया जाएगा। वहीं धर्म परिवर्तन के बाद मजिस्ट्रेट को सूचना भी देनी होगी, ऐसा प्रावधान सरकार इस बिल में लेकर आएगी।

राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक- 2025

बैठक में निर्णय किया गया कि राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक- 2025 विधानसभा में लाया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के उपरान्त कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे।

150 यूनिट तक निशुल्क बिजली

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित, मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में निर्णय किया गया कि प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। इससे 1.04 करोड़ रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली मिलेगी। 150 यूनिट से अधिक मासिक उपभोग वाले 27 लाख लाभार्थी परिवारों के घर की छत पर इस योजना के तहत 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाले 11 लाख लाभार्थी परिवारों, जिनके पास अपने घर की छत पर, निशुल्क रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। शेष उपभोक्ता जिनके रूफ टॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, उनके लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स 1100-1100 रूपये दिये जाएंगे।

लगाई जाएंगी दो लाख स्ट्रीट लाइट

बैठक में नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर, 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने का निर्णय किया गया। बता दें कि एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाने की घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 हो जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइट्स के स्थान पर, नवीन लाइट्स लगाने की जरूरत के मद्देनजर अब एक लाख लाइट्स के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। इस पर अनुमानित 160 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

महाविद्यालयों में 4724 भर्तियां

बैठक में राज सेस महाविद्यालयों में 4724 भर्तियां किए जाने का निर्णय किया गया। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राज सेस) के अंतर्गत संचालित 374 महाविद्यालयों में 4724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्तियां होंगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप नेट/स्लेट/सेट/पीएचडी अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। इसमें कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष रहेगा।

प्रदूषण पर लगाम

बैठक में प्रदूषित जल से होने वाले, पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ा जाएगा। संशोधित नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकॉनोमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरान्त प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

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