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ईडी ने शाहरुख और अन्य को नोटिस भेजा, कम कीमत पर फ्रेंचाइजी शेयर बेचने का आरोप

 Edited By: India TV Sports Desk
 Published : Jul 21, 2017 09:55 am IST,  Updated : Jul 21, 2017 09:58 am IST

प्राधिकरण ने आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं ताकि वे मामले की सुनवाई में शामिल हों। अगर वे मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर असल नुकसान का तीन गुना जुर्माना लग सकता है। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने मार्च म

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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अभिनेता शाहरुख खान और कुछ अन्य को आईपीएल टी-20 क्रिकेट लीग से जुड़े फेमा के एक मामले में नोटिस जारी किया है जिसमें कथित तौर पर 73.6 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभिनेता से 23 अगस्त को मामले पर सुनवाई करने वाले प्राधिकरण के सामने पेश होने को कहा गया है। इस मामले में सुनवाई करने वाला एजेंसी का विशेष निदेशक स्तर का अधिकारी है।

प्राधिकरण ने आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं ताकि वे मामले की सुनवाई में शामिल हों। अगर वे मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर असल नुकसान का तीन गुना जुर्माना लग सकता है। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने मार्च में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत इस सबंन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने खान, उनकी पत्नी गौरी, अभिनेत्री दोस्त जूही चावला, और नाइट राइडर्स स्पोटर्स प्राइवेज लिमिटिड केआरएसपीएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। केआरएसपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर टीम की मालिक है।

कारण बताओ नोटिस केआरएसपीएल के कुछ शेयरों को मॉरीशस की एक कंपनी को उसके असल मूल्य से कम पर बेचने पर भेजा गया था जिस वजह से 73.6 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ। गौरी केआरएसपीएल की निदेशक हैं जबकि खान और जूही आईपीएल टीम केकेआर की मालिक हैं। यह मामला 2008-09 का है जब ईडी ने पहली बार आईपीएल फ्रेंचाइजी और उसके मालिकों के खिलाफ जांच शुरू की थी।

ईडी इस मामले में कई बार खान और अन्य से पूछताछ कर चुकी है और फेमा प्रावधानों के तहत अभिनेता का बयान भी दर्ज किया गया है। फेमा कानूनों के तहत जांच को पूरा करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके बाद फैसले की प्रक्रिया शुरू की गई।

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