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RIL और Jio के खिलाफ मुफ्त सेवाओं को लेकर Airtel की शिकायत खारिज

 Written By: IANS
 Published : Jun 10, 2017 09:02 pm IST,  Updated : Jun 10, 2017 09:02 pm IST

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और रिलायंस जियो के खिलाफ भारती एयरटेल की शिकायत खारिज कर दी।

Jio and Airtel- India TV Hindi
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नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और रिलायंस जियो के खिलाफ भारती एयरटेल की शिकायत खारिज कर दी। आयोग ने कहा, ‘शिकायतकर्ता (एयरटेल) RIL और जियो के मुफ्त सेवाओं को लेकर की गई अपनी शिकायत में स्वीकार्य अस्पष्टीकरण देने में नाकाम रहा है कि किस प्रकार जियो की मुफ्त सेवाएं प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करती हैं।’

CCI ने कहा कि पहली नजर में रिलायंस जियो का आचरण 'प्राइमरी प्राइसिंग सहित अनुचित मूल्य निर्धारण पर रोक लगाने' के (प्रतिस्पर्धा) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली प्रतीत नहीं होती है। CCI ने 17 पृष्ठों के आदेश में कहा कि जियो, RIL के प्रतिस्पर्धी आचरण को अधिनियम की धारा 4 (2)(ई) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जियो ने 'भारी निवेश किया है'।

यह कहा गया है कि केवल भारी निवेश के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाजार में अपनी स्थिति का बेजा फायदा उठा रही है, क्योंकि वह दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है न ही इससे जुड़ी कोई गतिविधि करती है। CCI ने कहा, ‘अगर इस प्रकार के निवेश को प्रतिस्पर्धा के खिलाफ माना गया तो यह बाजार के विकास को सीमित करेगा।’

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