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TikTok भारत में हो सकता है बैन! मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश

 Edited By: India TV Tech Desk
 Published : Apr 04, 2019 03:28 pm IST,  Updated : Apr 04, 2019 03:28 pm IST

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है।

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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है।

एक वकील द्वारा दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को केंद्र सरकार को भारत में इस ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया और मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने के लिए कहा।

अदालत ने कहा कि टिक टॉक द्वारा अनुचित कंटेंट मुहैया कराया जा रहा है और इसे रोकना सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है। इससे पहले, तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम.मानिकांदन ने कहा था कि राज्य इस ऐप को भारत में प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा।

टिक टॉक ऐप यूजर्स को शॉर्ट वीडियो शूट करने और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है।

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