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India-Pakistan टेंशन के बीच Amazon-Flipkart को जारी हुआ नोटिस, जानें पूरा मामला

Written By: Gaurav Tiwari Published : May 09, 2025 06:00 pm IST, Updated : May 09, 2025 06:00 pm IST

India-Pakistan के बीच इस समय जमकर तनाव बना हुआ है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत कई सारे डिजिटल प्लेठफॉर्म को नोटिस जारी कर दिया गया है।

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Image Source : फाइल फोटो कई सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जारी हुआ नोटिस।

पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जमकर तनाव बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त फैसले ले रहा है। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पर कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की। भारत के इस कदम के बाद अब पाकिस्तान भारतीय इलाकों पर हवाई हमले कर रहा है। इस टेंशन भरे माहौल में सरकार लगातार नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित कदम उठा रही है। इस बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी(CCPA) ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। CCPA ने कई सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। 

आपको बता दें कि  CCPA की तरफ से अमेजन-फ्लिपकार्ट समते कई सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया गया है। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच CCPA ने अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत कुल 13 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। सीसीपीए की तरफ से यह नोटिस इन सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अवैध तरीके से वॉकी टॉकी डिवाइस को बेचने के संबंध में भेजा गया है। 

केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट करके दी जानकारी

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया मे पोस्ट करके इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि 'नियमों का अनुपालन न करने वाले वायरलेस गैजेट्स की बिक्री न केवल वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है। CCPA की तरफ से वॉकी टॉकी की गैर कानूनी बिक्री को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खिलाफ होने वाली यह कार्रवाई ऐसे उपकरण को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए जाते समय उनके संचालन वाली रेडियो तरंगों के बारे में पूरी जानकारी न होने, लाइसेंसिंग डिटेल और गैजेट के अप्रूवल प्रमाण की कमी पर केंद्रित होगी। 

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी की तरफ से बताया गया कि CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(L) के तहत आधिकारिक दिशा निर्देश जारी करेगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपभोक्ता संरक्षण उपायों और अनुपालन को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के अधिकारों को बनाए रखने और गैरकानूनी चीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सभी लागू नियामक मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 

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