Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब फ्रिज बेचना महंगा पड़ा है। साउथ दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी को फ्रिज का पूरा पैसा वापस करने के साथ-साथ जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी के इस फ्रिज को ग्राहक ने कुछ महीने पहले 87 हजार रुपये में खरीदा था। फ्रिज खरीदने के कुछ महीने के अंदर ही उसमें पांच बार खराबी आ गई थी, जिसके बाद ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज की थी। ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने कंपनी को सख्त आदेश देते हुए कहा कि वारंटी के अंदर की गई शिकायत ही काफी है और मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए किसी एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है।
News 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी का प्रोडक्ट खराब था, जिसकी वजह से सैमसंग को फ्रिज खरीदने के लिए चुकाई गई 87 हजार रुपये की राशि लौटानी होगी। इसके अलावा कंपनी पर ग्राहक को मानसिक कष्ट देने के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा भी देना होगा। अगर कंपनी 6 महीने के अंदर ग्राहक का पैसा और मुआवजा वापस नहीं करती है, तो उसे 6 प्रतिशत के सालाना ब्याज के साथ ग्राहक को पैसा लौटाना होगा।
कंपनी के खिलाफ की गई शिकायत में ग्राहक ने बताया कि फ्रिज खरीदने के कुछ महीनों के अंदर ही इसे पांच बार रिपेयर करवाना पड़ा है। फ्रिज के कई पार्ट्स को भी बदला गया है। कंपनी इसके वारंटी पीरियड के खत्म होने का इंतजार करती रही। हालांकि, सैमसंग ने दावा किया कि शिकायत करने वाले ग्राहक ने जब भी संपर्क किया, उनकी समस्या का निदान किया गया।
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