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बड़ी कार्रवाई: सरकार ने 5 OTT ऐप्स पर लगाया बैन, दिखा रहे थे अश्लील कंटेंट

 Written By: Harshit Harsh @HarshitKHarsh
 Published : Feb 24, 2026 10:12 pm IST,  Updated : Feb 24, 2026 10:39 pm IST

सरकार ने 5 OTT ऐप्स को बैन कर दिया है। इन OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे थे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया है।

OTT apps ban- India TV Hindi
ओटीटी ऐप्स हुए बैन Image Source : UNSPLASH

सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। पिछले साल भी सरकार ने 25 OTT ऐप्स को बैन किया था। I&B मिनिस्ट्री ने MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ओटीटी प्लेटफार्म्स मूड एक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिगी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू पर पाबंदी लगाई है।

पिछले साल भी I&B मिनिस्ट्री ने ALTT, Ullu, Desiflix जैसे 25 OTT ऐप्स को बैन कर दिया था। Google Play Store और Apple App Store से इन 5 OTT ऐप्स को हटा लिया गया है। अश्लील कंटेंट दिखाने वाले इन ऐप्स के लाखों में डाउनलोड थे।

2025 में 25 OTT हुए थे बैन

पिछले दिनों बजट सत्र के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि सरकार ने 2025 में 25 OTT ऐप्स को बैन किया था। इन ऐप्स पर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट यानी आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित किया जा रहा था। इन ऐप्स पर MIB ने गृह मंत्रालय और महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाले ऑथोरिटीज से कंसल्ट करके बैन लगाया था। इन 5 ऐप्स के बैन होने के बाद अश्लील कंटेंट दिखाने वाले कुल 30 OTT ऐप्स को बैन कर दिया गया है।

सरकार के मुताबिक, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे। इन पर दिखाए जाने वाले मूवीज, शोज काफी वल्गर होते थे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को इन ऐप्स के पब्लिक एक्सेस पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है। गूगल और एप्पल के मार्केट प्लेस से भी इन ऐप्स को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। सरकार ने IT एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67ए के तहत इन OTT ऐप्स पर कार्रवाई की है। इस एक्ट के मुताबिक, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में आपत्तिजनक कंटेंट ट्रांसमिट करने पर पाबंदी है।

इसके अलावा सरकार ने IT Rules 2021 (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) के तहत इन ऐप्स का एक्सेस पब्लिकली रोक दिया है। इन ऐप्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट के विजुअल्स आपत्तिजनक थे, जिसका इस्तेमाल ट्रैफिक और सब्सक्रिप्शन के जरिए कमाई करने के लिए किया जा रहा था।

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