New SIM Card Rules: अगर आप नया SIM कार्ड खरीदना चाहते हैं तो जल्द ही इसके लिए नियम बदलने वाले हैं। साइबर अपराधों को लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने तैयारी पूरी कर ली है। TRAI के रेकोमेंडेशन पर 15 सितंबर से नया Telecom Act 2023 लागू हो सकता है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग लोकसभा चुनाव के बाद नए टेलीकॉम एक्ट को लागू करने वाली है। DoT ने इसके लिए अगले 100 दिनों का एजेंडा भी सेट कर लिया है।
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SIM कार्ड का नया नियम
नया टेलीकॉम एक्ट लागू होने के बाद SIM कार्ड खरीदना आसान नहीं होगा। टेलीकॉम कंपनियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिना किसी बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के अब कोई भी सिम कार्ड जारी नहीं होगा। नए टेलीकॉम एक्ट में नया सिम कार्ड खरीदने के लिए केवल बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन को रखा जाएगा। हालांकि, फॉरेन नेशनल्स को इसमें छूट दी जा सकती है।
इस समय टेलीकॉम कंपनियां तीन तरह के फिजिकल और एक eSIM जारी करती हैं। यह नियम फिजिकल और eSIM दोनों पर लागू होगा। इसके अलावा सिम कार्ड का इस्तेमाल 90 दिनों तक नहीं होने पर टेलीकॉम कंपनियां उसे डिएक्टिवेट कर सकती है, ताकि इसे दोबारा यूज में लाया जा सके। बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन का प्रावधान नए टेलीकॉम एक्ट में जोड़ा है।
18 लाख मोबाइल नंबर बंद करने के आदेश
पिछले दिनों DoT ने 28 हजार से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट और इसमें इस्तेमाल होने वाले 18 लाख मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया था कि 20 लाख मोबाइल नंबर को यूजर्स से दोबारा वेरिफाई कराए, जिनमें केवल 2 लाख नंबर को ही यूजर्स ने वेरिफाई किया था। बांकी बचे 18 लाख मोबाइल नंबर को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
Telecom Act 2023 के लागू होने के बाद आप नया SIM खरीदने के लिए केवल आधार कार्ड का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। आप बिन बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे। पहले बायोमैट्रिक के अलावा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी नंबर जारी किए जाते थे, जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड की कई घटनाएं सामने आई थी। यही नहीं, सरकार ने Sanchar Saathi पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए यूजर्स अपने नाम पर रजिस्टर्ड नंबर को देख पाते हैं। जो नंबर उनके नाम पर नहीं था उन्हें वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं।