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ITR फाइल करने का आखिरी दिन, जानें घर बैठे ऑनलाइन कैसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न

How to file Income Tax Return Online: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज यानी 31 जुलाई 2024 को आखिरी दिन है। अगर, आपने भी अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो इन आसान स्टेप्स से आप घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे।

Written By: Harshit Harsh @HarshitKHarsh
Published : Jul 31, 2024 13:09 IST, Updated : Jul 31, 2024 13:09 IST
ITR Online- India TV Hindi
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ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज यानी 31 जुलाई 2024 को आखिरी दिन है। अगर, आपने भी अभी तक अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो हम आपको घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं। भारत सरकार के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सभी टैक्सपेयर को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद ही आप अपने टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आइए, जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न घर बैठे ऑनलाइन भरने के आसान स्टेप्स के बारे में...

इन बातों का रखें ध्यान

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साथ ही, अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जरूर साथ रखें, ताकि ऑनलाइन इनकम टैक्स भरते समय आपको कहीं किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

  • इनकम टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर्स अपने साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर रखें।
  • इसके अलावा इनकम टैक्स में छूट आदि पाने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट रखना चाहिए।
  • नौकरीपेशा लोगों को अपने साथ फॉर्म 16 रखना चाहिए।
  • इसके अलावा डोनेशन की रसीद, बैंक का इन्टरेस्ट सर्टिफिकेट (अगर, कोई है तो), इंश्योरेंस पॉलिसी आदि साथ रखना चाहिए।
  • अगर, आप पहली बार इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका आधार कार्ड और PAN कार्ड लिंक होना चाहिए।
  • इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग को चेक कर सकते हैं।

ऐसे ऑनलाइन फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्स (ITR)

सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाना होगा।

यहां आपको अपने पैन कार्ड नंबर के साथ लॉग-इन करना होगा। 

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पैन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आपको OTP और पासवर्ड आदि दर्ज करना होगा।

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इसके बाद अगले पेज पर आपको इनकम टैक्स भरने के लिए असेसमेंट ईयर का चुनाव करना होगा, जो करेंट यानी FY 2024-25 होगा।

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फिर आप अपने इनकम टैक्स के लिए इंडिविजुअल, HUF या अन्य विकल्प में से किसी एक का चुनाव करें।

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इसके बाद ITR फॉर्म की टाइप सेलेक्ट कर लें।
अगले पेज पर आपको दिए गए ऑप्शन्स और सवालों का जबाब देना होगा।
फिर आप पहले से भरी जानकारियों को वैलिडेट करें।
अंत में ITR को ई-वेरिफाई करके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे।

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