आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज वित्तीय लेनदेन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर है।
अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए फाइनेंसिशल प्लानिंग नहीं की है तो अब देर मत कीजिए। अपनी इनकम के अनुसार योजना बनाकर सही प्रोडक्ट में निवेश कर दें।
Income Tax Return Last Date : अगर आपने अभी तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। 31 दिसंबर 2023 बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है।
पिछले चार सालों के दौरान जीरो टैक्स देनदारी वाले आईटी रिटर्न की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 के 2.90 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 5.16 करोड़ हो गई है।
इनकम टैक्स से जुड़े जिस प्रूफ का सबसे अधिक फर्जी इस्तेमाल होता है, वह है रेंट रिसीट। अब आयकर विभाग ऐसे ही फर्जीवाड़े पर लगाम लगा रहा है
जुलाई में 5.41 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।
ITR Refund Canceled: आपने ITR फाइल कर दिया है और अभी तक अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं या फिर आपका रिफंड किसी कारणवश कैंसिल हो गया है और आपको इसके बारे में पता नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। इन सभी सवालों का जवाब यहां मिलेगा।
ITR File: विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार वह आईटीआर जमा करने की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाएगा। अब एक डेटा जारी किया है।
पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।
देर से आईटीआर दाखिल करने पर कई तरह के दंड और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5000 रुपये है।
आयकर विभाग ने बताया कि वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
आयकर विभाग के मुताबिक, जो करदाता 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न भरने में चूक जाते हैं, वो लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।
ITR Filing July 31Last Date: ITR फाइल करते वक्त गलती करने से बचें वरना डिमापर्टमेंट के तरफ से पेनल्टी लगा दिया जाता है। इससे बचने के लिए नीचे बताई जा रही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
Why Fill ITR: आयकर रिटर्न भारत सरकार से आय प्रमाण के प्रमाणित दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तब भी आपको ITR फाइल करना चाहिए। आइए फायदे जानते हैं।
कई दफा देखा गया है कि करदाता बैंक अकाउंट नंबर ही गलत फीड कर देता है। रिटर्न भरते समय जांच लें कि बैंक अकाउंट नंबर और आईटीआर फॉर्म में डाला गया नंबर एक ही है।
आप कितनी बार संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों सहित संस्थाओं की संख्या 2022-23 में 6.18 प्रतिशत बढ़कर 7.40 करोड़ से अधिक हो गई
आपके पूर्व नियोक्ता, आपकी सैलरी और टीडीएस की गणना अपके द्वारा साल की शुरुआत में की गई निवेश की घोषणा के आधार पर करता है।
हेल्थ इंश्योरेंस पर आयकर की 80डी के तहत 5,000 रुपये तक की कर कटौती का लाभ मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों को भी यह लाभ दिया जाता है।
Income Tax: अगर आप ITR फाइल कर चुके हैं और रिफंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो ये खबर आपकी मदद कर सकती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं।
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