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तेलंगाना में सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में बीआरएस विधायक के खिलाफ FIR

करीमनगर वन-टाउन पुलिस ने हुजूराबाद से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 221 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना) और धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया है।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Jul 03, 2024 23:35 IST, Updated : Jul 03, 2024 23:36 IST
विधायक पी कौशिक रेड्डी - India TV Hindi
Image Source : X@KAUSHIKREDDYBRS विधायक पी कौशिक रेड्डी

करीमनगर: तेलंगाना के करीमनगर जिले में जिला कलेक्टर और अन्य सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में बाधा डालने के आरोप में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक कौशिक रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हजूराबाद सीट से विधायक रेड्डी के खिलाफ एक जुलाई को लागू की गई भारतीय न्याय सहिंता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह संभवत: पहले जनप्रतिनिधि हैं, जिनके खिलाफ इस नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में डाली बाधा

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को यहां जिला परिषद आम सभा की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वाले रेड्डी ने जिला कलेक्टर पामेला सतपति और अन्य अधिकारियों के कामकाज में बाधा डाली। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “एक अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए बीआरएस विधायक जिला परिषद बैठक कक्ष में उस समय फर्श पर बैठ गए जब जिला कलेक्टर सम्मेलन कक्ष से जाने वाली थीं।

पुलिस ने दी ये जानकारी

पुलिस ने बताया कि कलेक्टर ने विधायक से कहा कि वह (अधिकारी के खिलाफ) आरोपों की जांच करेंगी, लेकिन रेड्डी ने कलेक्टर के जवाब से असंतुष्ट होकर उन्हें ड्यूटी करने से "रोक" दिया। पुलिस ने बताया कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास की शिकायत पर बीआरएस विधायक के खिलाफ मंगलवार को बीएनएस की धारा 221 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना) और 126(2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया।

इनपुट- भाषा 

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