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13 साल की बच्ची से 40 साल के शख्स ने रचा ली शादी, पहली पत्नी भी थी साथ; टीचर ने खोली पोल

 Reported By: Surekha Abburi, Edited By: Khushbu Rawal
 Published : Jul 31, 2025 08:31 pm IST,  Updated : Jul 31, 2025 08:31 pm IST

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची की शादी जबरन एक 40 वर्षीय व्यक्ति से कर दी गई। हैरान करने वाली बात यह कि इस जबरन शादी में उस व्यक्ति की पहली पत्नी भी शामिल थी।

40 year old man marries 13 year old girl in telangana- India TV Hindi
तेलंगाना में बाल विवाह Image Source : REPORTER INPUT

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से बाल विवाह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 13 साल की लड़की को 40 वर्षीय विवाहित व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता ने अपनी शिक्षिका को शादी के बारे में बताया, जिसके बाद शिक्षिका ने इसकी सूचना तहसीलदार राजेश्वर और पुलिस को दी।

क्या है पूरा मामला?

कक्षा 8वीं छात्रा ने 28 मई को कांदीवाड़ा निवासी 40 वर्षीय श्रीनिवास गौड़ से विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक, लड़की अपनी मां और भाई के साथ रहती है। परिवार ने एक मध्यस्थ के जरिए 40 वर्षीय व्यक्ति से संपर्क किया और मई में दोनों की शादी हो गई। जिस घर में वो किराए पर रहते हैं उसके मकान मालिक को लड़की की मां ने कहा कि वो आर्थिक परिस्थितियों के चलते अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। मकान मालिक ने मीडिएटर के जरिए रिश्ता मां के सामने रखा और फिर शादी की तैयारी की गई।

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Image Source : REPORTER INPUT13 साल की बच्ची से अधेड़ उम्र के शख्स ने रचाई शादी।

मंगलसूत्र उतारकर गई स्कूल

शादी के एक हफ्ते बाद लड़की अपने घर वापस आई और मंगलसूत्र इत्यादि निकालकर स्कूल वापस गई। इसके बाद टीचर के पूछने पर उसने पूरी बात बताई। टीचर ने तत्काल पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे, उसकी पहली पत्नी, शादी कराने वाले दलाल और पुजारी को अरेस्ट कर लिया है।

शादी में पहली पत्नी भी शामिल

पुलिस को जो फोटो और वीडियो सौंपे गए, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि नाबालिग लड़की शादी की माला हाथ में पकड़े उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने खड़ी है। उनके साथ एक महिला, जो उस पुरुष की पत्नी बताई जा रही है और एक पुजारी भी दिखाई दे रहा है, जो शादी की रस्में करवा रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि, शादी कराने वाले व्यक्ति श्रीनिवास गौड़, मध्यस्थता कराने वाले pentaiyya (मकान मालिक), उसकी पत्नी, लड़की की मां और अवैध विवाह कराने वाले पुजारी पर बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। 

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