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होली: 'अनिच्छुक लोगों पर रंग डाला तो होगी कार्रवाई', हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस का आदेश

 Edited By: Subhash Kumar
 Published : Mar 13, 2025 09:25 am IST,  Updated : Mar 13, 2025 09:36 am IST

तेलंगाना में होली को लेकर हैदराबाद पुलिस और साइबराबाद पुलिस ने आदेश जारी करते हुए अनिच्छुक लोगों, स्थानों और वाहनों पर रंग डालने पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

होली को लेकर तेलंगाना में बड़ा आदेश।- India TV Hindi
होली को लेकर तेलंगाना में बड़ा आदेश। Image Source : PEXELS/PTI

आगामी 14 मार्च की तारीख को भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली के त्योहार को देखते हुए तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस और साइबराबाद पुलिस ने लोगों को बड़ी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने हैदराबाद शहर और साइबराबाद में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, स्थानों और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने या अनिच्छुक लोगों को रंग लगाने पर रोक लगा दी है। पुलिस की ओर से इस बारे में अधिसूचना भी जारी की गई है।

ग्रुप में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक

हैदराबाद शहर और साइबराबाद में पुलिस ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर ग्रुप में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। इसके पीछे शांति और व्यवस्था भंग हो और या जनता को असुविधा, परेशानी या खतरे को कारण बताया गया है। पुलिस ने ये भी कहा है कि हैदराबाद में ये आदेश 13 मार्च 2025 को शाम 6 बजे से 15 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे तक और साइबराबाद में 14 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे से 15 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

पुलिस का आदेश।
Image Source : INDIA TVपुलिस का आदेश।

पुलिस ने इन बातों पर लगाई रोक

1. हैदराबाद सिटी में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, स्थानों और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकना या अनिच्छुक लोगों पर रंग डालना, जिससे परेशानी हो।

2. सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर समूहों में दो पहिया वाहनों और अन्य वाहनों की आवाजाही पर रोक, जिससे शांति और व्यवस्था भंग हो और या जनता को असुविधा, परेशानी या खतरा हो।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

पुलिस के नोटिस में आगे कहा गया है कि जनता को सूचित किया जाता है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम 1348 फसली की धारा 76 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

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