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रमजान में 24 घंटे खुले रहेंगे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, ओवरटाइम पर मिलेगी इतनी सैलरी

Reported By : Surekha Abburi Edited By : Subhash Kumar Published : Feb 21, 2025 06:14 pm IST, Updated : Feb 21, 2025 06:46 pm IST

तेलंगाना में रमजान के महीने में दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोले रखने का फैसला किया गया है। तेलंगाना श्रम विभाग ने इस बारे में जानकारी साझा की है।

रमजान को लेकर बड़ा ऐलान।- India TV Hindi
Image Source : PTI रमजान को लेकर बड़ा ऐलान।

तेलंगाना श्रम विभाग ने आगामी रमजान महीने के मद्देनजर राज्य में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 2 मार्च से 31 मार्च तक 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार ने निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान व्यवसायों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही तय घंटों से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी श्रम विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है।

ओवरटाइम पर मिलेगा इतना वेतन

तेलंगाना श्रम विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि नियोक्ताओं को निर्धारित श्रम विनियमों के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देना होगा। कानून के अनुसार, प्रतिदिन आठ घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को दोगुना वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि कर्मचारियों को छुट्टियों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें वैकल्पिक अवकाश का दिन दिया जाना चाहिए।

महिला कर्मचारियों को लेकर भी निर्देश

तेलंगाना श्रम विभाग की ओर से जारी निर्देश में नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों के नियोजन से संबंधित सरकारी आदेश (जीओ) 476 के अनुपालन पर भी जोर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठानों को देर रात के समय महिला कर्मचारियों को नियुक्त करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

तेलंगाना श्रम विभाग के अहम निर्देश

  • ओवर टाइम के वेतन का भुगतान Telangana Shops and Establishment Act, 1988 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। (दिन में 8 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक की मजदूरी की सामान्य दर से दोगुना वेतन)
  • छुट्टियों के दिन काम करने वाले कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। 
  • कार्य की अवधि का विस्तार रविवार सहित किसी भी दिन 13 घंटे से अधिक नहीं होगा।
  • महिला कर्मचारियों को G.O.Rt. No. 476 दिनांक: 13-10-2022  में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति है।

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