ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट आज इस पर कोई आदेश दे सकता है।
चानक शाम को सवा पांच बजे ऐसा लगा कि ज्ञानवापी पर फैसला आ गया है..ऐसा लगा कि पांच दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा..साढ़े पांच बजे तक फैसला फिर रुक गया..क्यों ..हाईकोर्ट ने पूछा कि 31 जुलाई तक सर्वे पूरा कर देंगे.. एएसआई ने हलफनामा भी दे दिया..
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा है। इस सुनवाई के बाद आज साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी का सर्वे होगा या फिर रोक दिया जाएगा।
ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। इसकी जानकारी मुस्लिम पक्ष के वकील ने दी है।
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट कल नए बेंच का गठन करेगी। आज हुई सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर पहले ही रोक लगाई थी। आज हुई सुनवाई में इसके लिए बेंच गठन का फैसला लिया गया है। कल बेंच का गठन होगा।
24 जुलाई की ये तारीख याद रखिएगा. 24 में जब रिज़ल्ट आएगा तो 24 जुलाई का जिक्र बार-बार आएगा. वक्त भी याद रखिएगा, सुबह 7 बजे, जब ASI के 42 लोगों की टीम ज्ञानवापी के अंदर गई और सर्वे शुरू हुआ
बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है...और मुस्लिम पक्ष से आज ही हाईकोर्ट जाने को कहा...दरअसल कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम सुबह साढ़े 6 बजे ही पहुंच गई थी...और 7 बजे से सर्वे का काम शुरु कर दिया...
ज्ञानवापी परिसर का सर्वे ASI की टीम ने शुरू किया तो अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी कोर्ट के पूरे Gyanvapi Masjid परिसर (वजूखाना को छोड़कर) के ASI Survey की अनुमति देने वाले आदेश को 26 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद ही लागू
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक ASI के सर्वे पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाए।
ASI ने यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे की रिपोर्ट ASI को 4 अगस्त तक सौंपनी है। 30 लोगों की टीम अंदर मौजूद है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच होगी। कोर्ट को इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त तक सौंपी जाने है।
वाराणसी की एक अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे करने की इजाजत देने के फैसले से मुस्लिम पक्ष असंतुष्ट है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला आया है। कोर्ट ने इस परिसर का एएसआई सर्वे कराने को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों को लेकर सुनवाई होगी। इन मामलों में कोर्ट की तरफ होने वाली टिप्पणियों पर देशभर की नजर बनी रहेगी।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था।
ज्ञानवापी विवाद से जुड़े केस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा। ये मामला श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ढांचे की आयु का पता लगाने का आदेश दिया था। ढांचे के 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया है।
काशी विश्वनाथ मंदिर में DM एस राजलिंगम पहुंचे।ज्ञानवापी में वजूखाने को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मीटिंग के लिए पहुंचे DM
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