Saturday, May 11, 2024
Advertisement

ज्ञानवापी सर्वे केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल बेंच का गठन होगा, मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की है याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर पहले ही रोक लगाई थी। आज हुई सुनवाई में इसके लिए बेंच गठन का फैसला लिया गया है। कल बेंच का गठन होगा।

Vineet Kumar Singh Edited By: Vineet Kumar Singh @JournoVineet
Updated on: July 25, 2023 15:22 IST
gyanavapi row, gyanvapi mosque site survey, archaeological survey of india- India TV Hindi
Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे केस में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा था।

प्रयागराज: ज्ञानवापी सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल बेंच का गठन होगा है। ASI सर्वे के आदेश और सिविल वाद की वैधता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने आज सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही ASI सर्वे पर रोक लगाई है, ऐसे में वाराणसी जिला जज का आदेश सही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी रिवीजन पिटिशन में वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

वाराणसी की अदालत ने दिया था ASI सर्वे का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े दो केस की सुनवाई होनी है। पहला केस सिविल वाद की वैधता को लेकर है जिसमें अप्रैल 2021 को वाराणसी की एक कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। नवंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जून 2023 में कुछ बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने दोबारा सुनवाई का फैसला किया था। इस मामले में हिंदुओं की ओर से स्वयंभू आदि विशेश्वर नाथ मंदिर पक्षकार हैं।

दूसरा केस ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ा हुआ
जिस दूसरे केस की सुनवाई होनी है वह ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 4 महिलाएं वादी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वे पर पहले से ही केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाई है, लेकिन वाराणसी जिला जज के आदेश के बाद ASI ने सर्वे का काम शुरू कर दिया। इस मामले में आज मुस्लिम पक्ष ने रिवीजन पिटीशन दाखिल करते हुए वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की है। 

हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में दाखिल की कैविएट
वहीं, मुस्लिम पक्ष की याचिका के खिलाफ हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। हिन्दू पक्ष का कहना है कि हाई कोर्ट कोई फैसला देने से पहले उनकी बात को भी सुने। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI के ‘विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ पर 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक लगा दी थी और कहा था कि जिला अदालत के (सर्वेक्षण के) आदेश को चुनौती देने के लिए ‘कुछ समय दिया जाना चाहिए।’ वाराणसी की एक कोर्ट ने बीते शुक्रवार को ASI को यह पता लगाने के लिए ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद का निर्माण वहां पहले मौजूद मंदिर पर किया गया था या नहीं।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें उत्तर प्रदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement