इस मुद्दे पर जिक्र करते हुए हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेपा अहमदी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डी। वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष किया। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 अप्रैल को की जाएगी।
याचिका में कहा गया है- 'नमाजी के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक अस्थायी उपाय हो।' याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत सहमत हो गई है।'
अंजुमन इंतेजामिया ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पांच हिंदू महिलाओं की ओर से दायर वाद की पोषणीयता को लेकर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी। इन पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति मांगी है।
ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले की आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से श्रृंगार गौरी केस के साथ ज्ञानवापी से जुड़े अन्य 6 केस को सुनने की मांग की गई है।
आज ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सोमवार दोपहर 2 बजे इलाहबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है।
ज्ञानवापी मामलें में आज वाराणसी फास्टट्रैक कोर्ट का फैसला आ सकता है। याचिकाकर्ता ने मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगी है।
वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले में ओवैसी और अखिलेश यादव पर केस दर्ज करने की याचिका मंजूर की गई है। इन दोनों नेताओं ने इस मामले पर टीवी पर बयान दिया था।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की ज़िला अदालत किरण सिंह बिसेन की ओर से डाली गई याचिका पर फैसला सुना सकती है। इस याचिका में चार प्वाइंट उठाए गए हैं, जिनमें से एक आदि विश्वेश्वर के नियमित भोजन की व्यवस्था करने की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, शिवलिंग को कोई भी नहीं छुएगा और शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा।
काशी के ज्ञानवापी विवाद पर आज फिर सुनवाई का दिन है। यह सुनवाई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक होनी है। वाराणसी की जिला अदालत में उस याचिका पर सुनवाई है जिसमें मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा की मांग की गई है।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले 'शिवलिंग' की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा।
Gyanvapi-Carbon & OSL dating: क्या आपने कभी कार्बन डेटिंग और ओएसएल डेटिंग के बारे में सुना है?...यह क्या होती है और कैसे इसके जरिये हजारों साल पुरानी वस्तुओं की उम्र का वास्तविक पता चल जाता है?...वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया था?.
Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखानों के सर्वे की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने मस्जिद समिति पर जुर्माना लगाया था और मामले में पक्षकार बनने के लिए चार लोगों की मांग खारिज की थी।
एएसआई (ASI) की तरफ से कहा गया कि अगर कोर्ट उसे सर्वेक्षण का आदेश देती है, तो वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वह सर्वेक्षण कर दोनों पक्षों के दावे पर अपनी राय दे सकती है।
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी का दावा है कि यह केस सुनवाई योग्य नहीं है। इस मुकदमा को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं यह तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है।
Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर के तौर पर 10 दिनों का समय दिया है।
Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान जिला जज ने दाखिल 13 याचिाकों में से 8 को खारिज कर दिया है।
Gyanvapi Case: 14 अक्टूबर को कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग खारिज कर दी थी । कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी।
Gyanvapi Case : वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी में मिल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग की गई थी।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी जिला अदालत फैसला सुना सकती है। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। बता दें कि इसी साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे हुआ था। सर्वे में एक शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया गया था जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं।
संपादक की पसंद