Tuesday, April 23, 2024
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ज्ञानवापी मामले में बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट में श्रृंगार गौरी केस में खारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था।

Reported By : Imran Laeek Written By : Sudhanshu Gaur Updated on: May 31, 2023 16:43 IST
श्रृंगार गौरी केस में...- India TV Hindi
Image Source : FILE श्रृंगार गौरी केस में खारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका

प्रयागराज: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इस याचिका को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ दाखिल किया गया था। 

23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था। इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने अर्जी दाखिल की थी।

वाराणसी जिला जज के फैसले को दी गई थी चुनौती 

अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को चुनौती दी थी। अदालत में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट और 1995 के Central Waqf Act के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला।

 

 

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