Gyanvapi Carbon Dating: शिवलिंग की स्थापना करते वक्त, उसके नीचे जो फूल, चावल, दूध इत्याधि चढ़ाया गया होगा, वहां से मिट्टी का नमूना लेकर कार्बन डेटिंग की जा सकती है।
Gyanvapi Controversy:वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग क्या वाकई शिविलंग है या फिर तथाकथित फव्वारा?...अगर यह शिवलिंग है तो इसकी उम्र कितने सौ साल पहले की गई है। शिविलंग की वास्तविक उम्र क्या है?...इसका पता लगाने की मांग वाली याचिका में कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर आज जो फैसला आने वाला था, वह अब 11 अक्टूबर तक टल गया है। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को की जाएगी।
Gyanvapi Case: जिला जज ने 7 अक्टूबर यानी आज की तारीख आदेश के लिए तय की थी। ऐसे में आज जिला जज की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है।
वाराणसी के जिस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उसमें ज्ञानवापी मामले का केस चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम आवास पर वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरी कॉल गुरुवार को आई थी।
Gyanvapi Case: अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ता मुमताज अहमद, एखलाक अहमद ने कहा कि शिवलिंग पत्थर का होता है। उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। कार्बन डेटिंग जीवित चीज की होती है। इनकी यह भी दलील है कि सर्वे के मुद्दे पर दी गई आपत्ति का अब तक निस्तारण नहीं हुआ है, ऐसे में कार्बन डेटिंग का आवेदन प्रीमेच्योर है।
Gyanvapi shringar Gauri Case: कार्बन डेटिंग से एक अनुमानित उम्र का पता चलता है। इससे पुरातात्विक खोज, लकड़ी, हड्डी, चारकोल, बाल, चमड़े और खून के अवशेष की उम्र का पता लगाया जा सकता है।
Gyanvapi Case: इससे पहले 12 सितंबर को न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने भी एएसआई के महानिदेशक को 10 दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
Gyanvapi Masjid Case: खबरों के मुताबिक, यह सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच करेगी। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और कोर्ट सभी पांचों अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व रख सकती है।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की हिन्दू पक्ष की मांग स्वीकार कर ली है।
Gyanvapi Case: वाराणसी की अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है।
Gyanvapi Case: ओवैसी ने हिजाब मामले को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, 'हिजाब मुसलमानों के लिए जरूरी धार्मिक प्रथा है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं, तो इसको क्यों नही दिया जा रहा है।
कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद वाराणसी, कानपुर और जम्मू में ढोल-नगाड़े बजे, मिठाई बांटी गई और आतिशबाजी शुरू हो गई।
Places of Worship Act 1991: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
Mehbooba Mufti on Gyanvapi Court Order: महबूबा मुफ्ती ने कहा, अदालतों ने फैसला सुनाया था कि 1947 से पहले के सभी पूजा स्थल यथास्थिति में ही रहेंगे, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर किसी और धर्म का पूजा स्थल हो।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत के फैसले को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने मंगलवार को दावा किया कि उपासना स्थल कानून, 1991 का स्पष्ट उल्लंघन है।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी डिस्टिक कोर्ट के फैसले पर इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस फैसले से अल्पसंख्यकों के खिलाफ फासीवादी एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा। पीएफआई ने कहा कि ये फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की उपेक्षा करता है।
Gyanvapi Case: ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने ही मंदिर के एक हिस्सा को तुड़वाकर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 14वीं सदी के शर्की सुल्तान ने मंदिर को ध्वस्त कराकर मस्जिद बनवाई। मान्यताएं ये भी हैं कि अकबर ने ही विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को बनावाया था।
Owaisi On Gyanvapi: ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील होनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि इस फैसले से देश 80-90 के दशक में वापस चला जाएगा और वर्शिप एक्ट का मकसद ही खत्म हो जाएगा।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाते हुए वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि, उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में सुनवाई के योग्य है। वहीं याचिका ख़ारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा।
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