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ज्ञानवापी विवाद से जुड़े केस पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला, मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी याचिका

 Published : May 31, 2023 01:45 pm IST,  Updated : May 31, 2023 01:45 pm IST

ज्ञानवापी विवाद से जुड़े केस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा। ये मामला श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ा है।

Gyanvapi masjid case- India TV Hindi
Gyanvapi Masjid disputed case Image Source : PTI

प्रयागराज: वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। जानकारी दे दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आज श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। इससे पहले 23 दिसंबर 2022 को जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया था। बता दें ये फैसला आज 3.45 बजे हाईकोर्ट के जज जेजे मुनीर की सिंगल बेंच सुनाएगी। बता दें कि इससे पहले जिला जज वाराणसी ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को खारिज कर दिया था।

वाराणसी जिला कोर्ट ने किया खारिज

इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, इसी पर आज फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि श्रृंगार गौरी केस में राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया गया था। वहीं, इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने 12 सितंबर को मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को खारिज कर दिया था।

10 लोग हैं पक्षकार

गौरतलब है कि अदालत में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। इन्हीं महिलाओं ने परिसर में देवी की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि 1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट और 1995 के सेंट्रल वक्फ एक्ट तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है, जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

(इमरान लईक की रिपोर्ट)

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