लखनऊः आज यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद अफज़ाल अंसारी को बड़ी राहत मिली। लखनऊ में उनका जो बंगला पिछले चार साल से सील था, उसका ताला आज हाईकोर्ट के आदेश से खुल गया। अंसारी को आशियाना वापस मिल गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने अफज़ाल अंसारी का घर उन्हें हैंड ओवर कर दिया है। ये घर अफज़ाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर था। साल 1998 में उन्होंने लखनऊ के डॉलीबाग में 6600 स्क्वॉयर फीट का प्लॉट खरीदा था। अंसारी परिवार घर बनाकर 2001 में यहां शिफ्ट भी हो गया।
हाई कोर्ट ने कुर्की के आदेश को किया था खारिज
साल 2007 में अफज़ाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया। 2022 में उनके इस घर को कुर्क किया गया। आरोप ये था कि अफज़ाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो अवैध संपत्ति अर्जित की, उसी से ये घर खरीदा। हालांकि 2025 में स्पेशल कोर्ट ने इस आरोप को खारिज़ करते हुए घर की कुर्की के आदेश को निरस्त कर दिया। आदेश रद्द होने के बाद भी जब अंसारी फैमिली को घर नहीं मिला तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जाकर अफज़ाल अंसारी को घर पर कब्ज़ा मिला, हालांकि, अफज़ाल अभी भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी खुशी की राह में 2 दीवार खड़ी हैं।
एक-दो दिन में प्रशासन शायद ये दीवारें भी तोड़ दें, लेकिन अफज़ाल अंसारी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। चूंकि चार साल से घर बंद था। इसलिए अंदर भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। घर की दीवार हो या फिर कमरे और अंदर रखा सामान..सब काफी हद तक खराब हो चुका है। हर जगह मकड़ियों के जाले लगे हैं। घर की जैसी स्थिति है, उसे देखकर लग रहा है कि इसे रहने लायक बनाने में अभी लाखों रूपये और खर्च करने होंगे। बता दें कि सपा सांसद मुख्तार अंसारी जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। उनके खिलाफ यूपी में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।
कब-कब क्या-क्या हुआ?
- अफज़ाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर प्लॉट
- 1998 में फरहत अंसारी ने लखनऊ के डॉलीबाग में खरीदा प्लॉट
- 6600 स्क्वॉयर फीट का प्लॉट खरीदा फरहत अंसारी ने
- 2001 में अफज़ाल अंसारी का परिवार नए घर में शिफ्ट
- 2007 में अफज़ाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का केस
- 2022 में घर को अवैध संपत्ति बताए हुए कर दिया गया कुर्क
- गैंगस्टर एक्टिविटी के पैसों से फ्लॉट खरीदने का लगाया आरोप
- कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दायर केस किया खारिज़
- कोर्ट ने 2025 में ही कुर्की के आदेश को कर दिया निरस्त
- कुर्की का आदेश निरस्त होने के बावजूद अफज़ाल के नहीं मिला घर
- अफज़ाल की पत्नी घर पर कब्जे के लिए हाईकोर्ट में दी याचिका
- हाईकोर्ट के आदेश के बाद अफज़ाल परिवार को मिला घर पर कब्ज़ा
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