Wednesday, December 11, 2024
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बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद HC ने 15 दिन तक के लिए लगाई रोक, पक्ष रखने का दिया मौका

बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आदेश से प्रभावित पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

Reported By : Ruchi Kumar, Shoaib Raza Edited By : Malaika Imam Published : Oct 20, 2024 19:23 IST, Updated : Oct 20, 2024 19:52 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग की ओर से जिन 23 घरों या दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन दिन बाद 23 अक्टूबर को होगी।

23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को नोटिस चस्पा कर दिया था। विभाग की ओर से नोटिस सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर लगाई गई थी। तीन दिनों में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था।

SC से कार्रवाई पर रोक की मांग

वहीं, बहराइच हिंसा के बाद प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए नोटिस को रद्द करने और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। यहां नोटिस मिलने पर लोग खुद ही घर खाली कर सामान दूसरी जगह ले जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की ओर से मिले नोटिस के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

संपत्तियों को लेकर याचिका में दावा? 

बहराइच हिंसा के तीन नामजद आरोपियों या परिवारजनों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि जिन संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की बात कही गई है, वो 10 से लेकर 70 साल तक पुरानी है और संपत्तियों के मालिक पेशे से दिहाड़ी मजदूर और किसान हैं। 

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