Monday, December 29, 2025
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बसपा सांसद अतुल राय को 4 साल बाद मिली जमानत, 2019 में चुनाव जीतने के बाद नहीं पहुंचे संसद

घोसी सीट से बीएसपी सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अतुल राय की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अतुल राय को बाकी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब गैंगस्टर मामले में जमानत मिली है।

Reported By : Imran Laeek Edited By : Malaika Imam Published : Aug 29, 2023 06:02 pm IST, Updated : Aug 29, 2023 06:02 pm IST
बसपा सांसद अतुल राय- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO बसपा सांसद अतुल राय

उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के बाहुबली सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को अतुल राय की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। ऐसे में सांसद अतुल राय के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अतुल राय को बाकी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब गैंगस्टर मामले में जमानत मिली है। 

27 मार्च को पहली जमानत अर्जी हुई थी खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अतुल राय की पहली जमानत अर्जी इसी साल 27 मार्च को हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी। इसके बाद अतुल राय की ओर से दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अतुल राय के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में एक छात्रा ने केस दर्ज कराया था। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही अतुल राय के खिलाफ छात्रा ने केस दर्ज कराया था।

अतुल राय को जेल से रिहा करने का आदेश

अतुल राय 22 जून 2019 से जेल में बंद हैं। चुनाव जीतने के बाद अतुल राय को जेल भेज दिया गया था। छात्रा से रेप मामले में सांसद अतुल राय पहले ही बरी हो चुके हैं। हालांकि, इसी केस के आधार पर अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गैंगस्टर मामले में दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसी आधार पर कोर्ट ने अतुल राय की जमानत मंजूर की है और उन्हें जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है। दूसरे किसी केस में रिमांड नहीं बना है, ऐसे में सांसद अतुल राय जेल से बाहर आ जाएंगे।

अतुल राय के खिलाफ 24 आपराधिक केस

अतुल राय के खिलाफ 24 आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से 12 केस अभी भी लंबित हैं, बाकी में वह बरी हो चुके हैं। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने जमानत मंजूर की। अतुल राय अभी तक एक भी बार संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके हैं।

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