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संभल में बड़ा बुलडोजर एक्शन, कई होटल जमींदोज, प्रशासनिक टीम के साथ तीखी नोंकझोक

 Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
 Published : Sep 16, 2025 11:44 pm IST,  Updated : Sep 17, 2025 12:02 am IST

संभल के सरायतरीन पैठ इतवार, दातावली और अजीतपुर में बुलडोजर कार्रवाई की गई। यहां पर बनाए गए कई अवैध होटल और दुकानें तोड़ दी गई।

संभल में बुलडोजर एक्शन- India TV Hindi
संभल में बुलडोजर एक्शन Image Source : REPORTER INPUT

संभल: यूपी के संभल में मंगलवार को बुलडोजर एक्शन देखा गया। जानकारी के अनुसार, हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन में अवैध रूप से बने कई होटलों को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कुछ होटल स्वामियों और प्रशासनिक टीम के बीच तीखी बहस भी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। इस बुलडोजर एक्शन के बाद क्षेत्र में हडकंप मच गया। स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। साथ ही इलाके में ये कार्रवाई चर्चा का केंद्र बन गई। 

 गांव दातावली और अजीतपुर में बुलडोजर एक्शन

वहीं दूसरी तरफ संभल के गांव दातावली और अजीतपुर में अवैध प्लाटिंग पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां बिना नक्शा पास कराए गए निर्माण को ध्वस्त कराया गया। दरअसल एसडीएम विकास चंद्र के निदेशन पर मंगलवार को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की।

पहला प्रकरण गांव दातावली और अजीतपुर का है। जहां बिना लेआउट पास कराए अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। जांचोंपरान्त पाया गया कि ये प्लाटिंग एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी। ये जमीन अख्तर हुसैन,अयुब,अशरफ हुसैन,असगर हुसैन आदि के नाम दर्ज है। जबकि नबीउल्लाह,अतहर अली खां,अजीम खां और जावेद अख्तर खां के नाम से भी उक्त जमीन में हिस्सेदारी दर्ज है। नियमों का पालन किए बिना कॉलोनी विकसित करने पर एसडीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए प्लाटिंग को रूकवा दिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

सरायतरीन पैठ इतवार में बुलडोजर एक्शन

दूसरा मामला सरायतरीन पैठ इतवार का है। जहां बिना नक्शा पास कराए गए निर्माण कार्य किया गया,एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि इस मामले में 12 जुलाई 2025 को धारा 10 एक्ट 98 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद सुनवाई की गई और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया। सुनवाई के बाद 1 सितंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए अवैध निर्माण हटाने के लिए तीन-दिन का समय दिया गया। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद भी अवैध निर्माण हिस्से को खाली नहीं किया गया।

इस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जेई ( जूनियर इंजीनियर) और पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। टीम ने मौके पर पहुंच कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने की कार्रवाई की। एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर अवैध प्लाटिंग और निर्माण करने वालों को किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जाएगा और आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

रिपोर्ट- रोहित व्यास, संभल

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