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आजीवन कारावास, 1 करोड़ तक जुर्माना, पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा कदम

 Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jun 25, 2024 04:41 pm IST,  Updated : Jun 25, 2024 06:02 pm IST

कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में पेपर लीक, कदाचार आदि को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं।

योगी सरकार का बड़ा फैसला।- India TV Hindi
योगी सरकार का बड़ा फैसला। Image Source : PTI

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पेपर लीक के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या है अध्यादेश का उद्देश्य?

योगी सरकार द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकधाम) अध्यादेश 2024 नाम दिया गया है। इस अध्यादेश को सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपरलीक को रोकने, साल्वर गिरोह पर प्रतिबन्ध लगाने और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। 

कहां-कहां लागू होगा?

जानकारी के मुताबिक, इस अध्यादेश का नियम सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षाएं, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। अध्यादेश में फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दण्डनीय अपराध बनाये गये हैं। प्रावधानों के उल्लंघन के पर न्यूनतम दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दण्ड तथा एक करोड़ रूपये तक के दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

जमानत के सम्बन्ध में भी कठोर प्रावधान

अध्यादेश में कहा गया है कि यदि परीक्षा प्रभावित होती है, तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गिरोह से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कम्पनियों तथा सेवा प्रदाताओं को सदैव के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी प्रावधान किया गया है। अपराध की दशा में सम्पत्ति की कुर्की का भी प्रावधान किया गया है। जमानत के सम्बन्ध में भी कठोर प्रावधान किये गये हैं।

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