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नाबालिग से कुकर्म करने के बाद शख्स ने कर दी मासूम की हत्या, फिर बक्से में डाल दी डेड बॉडी; मिली फांसी की सजा

 Edited By: Amar Deep @amardeepmau
 Published : Oct 07, 2025 06:47 pm IST,  Updated : Oct 07, 2025 06:59 pm IST

यूपी के गाजीपुर जिले की कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव को बक्से में छिपा दिया था।

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा।- India TV Hindi
कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। Image Source : REPORTER INPUT

गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर में 20 माह पहले एक शख्स ने 8 साल बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। घटना के बाद उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं आरोपी ने बच्चे के शव को बक्से में भरकर अपने घर के बक्से में बंद कर दिया था। इस मामले में अब कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दुष्कर्म और हत्या के दोनों मामले में मृत्युदंड का फैसला सुनाया है। इस बात की पुष्टि शाशकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि मामले में कुल 8 गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों ने कथानक का समर्थन किया, जिसके बाद न्यायाल ने मामले में टिप्पणी करते हुए मुत्युदण्ड का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को एक लाख 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि वादी को देने का आदेश दिया है।

नाबालिग की जघन्य तरीके से की हत्या

दरअसल, गाजीपुर जिले में नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद हत्या उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामावतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को एक लाख 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि वादी को देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह फैसला घटना के 20 माह के भीतर सुनाया, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। पूरा मामला गहमर थाना क्षेत्र का है, जहां लगभग 20 माह पहले 8 वर्षीय एक बालक के साथ आरोपी संजय नट ने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था और फिर उसके बाद बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। 

बोरे में भरकर शव को बक्से में छिपाया

घटना के बाद आरोपी ने मृतक के शव को बोरे में भरकर अपने घर के बक्से में छिपा दिया था। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इस विभत्स कृत्य को "मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध" करार देते हुए आरोपी को दुष्कर्म और हत्या दोनों मामलों में मृत्युदंड की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। सभी गवाहों ने घटना के कथानक का समर्थन किया, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी। (इनपुट- शशिकांत तिवारी)

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