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गाजियाबाद में वसुंधरा पुलिस चौकी के पीछे धमाके के मामले में 7 धाराओं में FIR दर्ज, अज्ञात को बनाया गया आरोपी

 Reported By: Abhay Parashar,  Written By: Mangal Yadav
 Published : Nov 07, 2026 10:12 pm IST,  Updated : Nov 07, 2026 10:29 pm IST

गाजियाबाद में पुलिस चौकी के पीछे ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत 7 धाराओं में FIR दर्ज की है। 7 नवंबर 2026 को शाम 5:29 बजे मुकदमा दर्ज किया गया।

वसुंधरा पुलिस चौकी के पास धमाके की जांच करती डॉग स्क्वॉड टीम- India TV Hindi
वसुंधरा पुलिस चौकी के पास धमाके की जांच करती डॉग स्क्वॉड टीम Image Source : PTI

गाजियाबाद के वसुंधरा पुलिस चौकी के पीछे हुए धमाके के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। वहां तैनात एक पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने संबंधी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, 6 नवंबर की रात करीब 10:50 बजे पुलिस चौकी के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए, सामान को नुकसान पहुंचा और दीवारों में दरारें आ गईं।

ये मामला 7 नवंबर 2026 को शाम 5:29 बजे दर्ज किया गया। घटना 6 नवंबर 2026 की रात करीब 8:50 बजे की है। FIR के मुताबिक, वसुंधरा पुलिस चौकी पर SI विकास सिंह मौजूद थे। इसी दौरान चौकी के पिछले हिस्से में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके से चौकी के कमरों की दीवारों में दरारें आ गईं। पीछे बने बाथरूम और कमरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। चौकी में रखी अन्य चीजें भी क्षतिग्रस्त हुईं। घटना के बाद मौके पर फील्ड यूनिट और अन्य जांच एजेंसियों ने जांच की। 

अज्ञात को बनाया गया आरोपी

FIR में आरोपी के तौर पर अज्ञात व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है। मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। धमाका किस वजह से हुआ और इसमें किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। इसकी जांच की जा रही है।

FIR में लगाई गई धाराएं 

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 326(f)
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 326(g)
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 132
  • सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3
  • सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 4
  • विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3
  • विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4

बता दें कि शुक्रवार रात गाजियाबाद में वसुंधरा पुलिस चौकी के पीछे एक धमाका हुआ था। धमाके के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई जिसमें 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान' नामक संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह कोई नया बना संगठन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले इसकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। एजेंसियां ​​यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इसका पहले से प्रतिबंधित 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन' (TuM) से कोई संबंध है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर शहजाद भट्टी इस कथित साजिश से जुड़ा हो सकता है, हालांकि अभी उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है।

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