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सपा विधायक की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे BJP के पूर्व MLA, गवर्नर ने दी माफी, हुए रिहा

 Published : Jul 25, 2024 02:03 pm IST,  Updated : Jul 25, 2024 02:03 pm IST

समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव की प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

Vijama Yadav, Jawahar Yadav, Kapil Muni Karwariya- India TV Hindi
बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया। Image Source : SOCIAL MEDIA

प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के एक विधायक की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजेपी के एक पूर्व विधायक को रिहा कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा क्षमादान दिए जाने के बाद गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया। बता दें कि पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट ने उदयभान करवरिया के अच्छे आचरण का हवाला देकर उन्हें जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी। करवरिया को 1996 में हुई सपा विधायक जवाहर यादव की हत्या के केस में 2019 में सजा सुनाई गई थी।

अच्छे आचरण का दिया गया था हवाला

नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक रंग बहादुर पटेल ने बताया, ‘उदयभान करवरिया की रिहाई के आदेश बुधवार शाम को प्राप्त हुए। आदेश पर अमल करते हुए उन्हें गुरुवार सुबह रिहा कर दिया गया।’ राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करवरिया की समय से पहले रिहाई के लिए राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश पारित किया था। अधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट ने जेल में करवरिया के अच्छे आचरण का हवाला देते हुए उन्हें रिहा करने की सिफारिश की थी।

प्रयागराज में हुई थी विधायक की हत्या

बता दें कि प्रयागराज में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव की अगस्त 1996 में हुई हत्या मामले में 4 नवंबर 2019 को करवरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यादव की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और करवरिया, उनके भाइयों कपिलमुनि करवरिया और सूरजभान करवरिया और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वहीं, जवाहर यादव की पत्नी एवं प्रतापपुर से मौजूदा विधायक विजमा यादव ने करवरिया की रिहाई को अनुचित बताते हुए इस मामले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है।

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