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दूध और उससे जुड़े उत्पादों में मिलावटखोरी पड़ेगी भारी, योगी सरकार लेगी सख्त एक्शन

 Reported By: Ruchi Kumar Written By: Rituraj Tripathi
 Published : Aug 15, 2026 03:50 pm IST,  Updated : Aug 15, 2026 09:54 pm IST

दूध और उससे जुड़े उत्पादों में मिलावटखोरी करने वालों पर गाज गिर सकती है। सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और मिलावट करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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सीएम योगी Image Source : PTI

लखनऊ: यूपी में दूध और दूध से जुड़े उत्पादों में मिलावट करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी है। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के कार्यालय आयुक्त के आदेश में साफ कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में स्पष्ट है कि दूध एवं दूध उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री उनकी मौलिक प्रकृति में किया जाना चाहिए।

आदेश में ये भी कहा गया कि यूपी के कई जिलों में दूध एवं दूध उत्पादों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया कि नमूनों में तमाम चीजों की मिलावट की गई। कई जिलों में दूध और दूध उत्पादों में रिफाइण्ड तेल एवं वसा, सोयाबीन एवं उसके उत्पाद, टेल्कम पाउडर, डिटर्जेन्ट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, लिक्विड ग्लूकोज, सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल, हाइड्रोजन परॉक्साइड, विभिन्न न्यूट्रीलाइजर, एवं अन्य चीजों की मिलावट की गई। ऐसे में इस तरह की तमाम मिलावट करके दूध और दूध उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऐसे में इन चीजों पर रोक लगाना खाद्य सुरक्षा आयुक्त का एक प्रमुख दायित्व है।

आदेश में क्या-क्या कहा गया?

  • किसी भी डेरी एवं डेयरी उत्पाद की विनिर्माण/प्रसंस्करण इकाई में विजातीय वसा तथा हानिकारक रसायनों/अपमिश्रकों की उपस्थिति सम्बन्धित परिसर में अथवा सम्बन्धित फर्म/फर्म मालिक के प्राधिकार के किसी भी परिसर में पाये जाने पर निर्माण इकाई में पाये गये समस्त दूध उत्पादों को जब्त कर नष्ट कराया जाएगा।
  • ऐसी प्रतिष्ठान पर जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 34 के अन्तर्गत आकस्मिक प्रतिषेध आदेश जारी करते हुए निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जायेगा।
  • जनस्वास्थ्य के लिये हानिकारक रसायनों का प्रयोग संगठित रूप से करते हुये पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध बी०एन०एस० की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।
  • सम्बन्धित ब्राण्ड के विक्रय पर प्रदेश व्यापी प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।
  • ऐसे प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.8(4) के अन्तर्गत तत्काल निलम्बित किया जायेगा।
  • प्रदेश के बाहर निर्मित दूध एवं दूध उत्पादों में हानिकारक रसायनों एवं विजातीय वसा की पुष्टि होने पर सम्बन्धित ब्राण्ड के विक्रय पर प्रदेश व्यापी प्रतिषेध लागू किया जायेगा।

गौरतलब है कि बीते लंबे समय से दूध और दूध उत्पादों में मिलावट के तमाम मामलों के सामने आने के बाद ये सख्त एक्शन की तैयारी है।

इससे पहले मध्य प्रदेश में 'एनालॉग पनीर' पर प्रतिबंध लगाने के लिए CM मोहन यादव ने निर्देश दिए थे।

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