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रायबरेली के चर्चित सोमू ढाबा प्रकरण में बड़ा फैसला, 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

 Written By: Rituraj Tripathi
 Published : Aug 18, 2026 10:43 pm IST,  Updated : Aug 18, 2026 10:48 pm IST

रायबरेली के चर्चित सोमू ढाबा प्रकरण में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। ये मामला आदित्य सिंह नाम के लड़के की साल 2019 में हत्या से जुड़ा है।

Raebareli- India TV Hindi
सोमू ढाबा प्रकरण में बड़ा फैसला Image Source : ANI/FILE

रायबरेली: यूपी के रायबरेली जिले के चर्चित सोमू ढाबा प्रकरण में अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज अमित पाल ने मामले में 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दो आरोपियों अभितेज और रामकृष्ण यादव को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

सजा पाने वालों में कौन-कौन?

अदालत के इस फैसले के बाद सोमू ढाबा प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सजा पाने वालों में सपा नेता आरपी यादव और ढाबा संचालक सुरेश समेत कुल 14 आरोपी शामिल हैं। सभी दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बताया जाता है कि चर्चित सोमू ढाबा कांड वर्ष 2019 में मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर में हुआ था। घटना के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा था और पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।

लंबे समय तक चली सुनवाई और गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आज मामले में अपना फैसला सुनाया। 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।

अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष में संतोष का माहौल है, जबकि दोषी ठहराए गए आरोपियों के परिजनों में मायूसी देखी गई। मामले में अदालत के आदेश के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

सोमू ढाबा प्रकरण क्या है?

साल 2019 में आदित्य सिंह नाम का लड़का सोमू ढाबा पर खाना खाने गया था। यहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आदित्य की हत्या कर दी गई। इसी मामले में आज फैसला आया है और आरोपियों को सजा हुई है। ये मामला 2019 के समय में काफी हाईलाइट हुआ था। आज जब इस मामले में आरोपियों को सजा हुई है तो मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि इस मामले में फैसला आने में समय जरूर लगा लेकिन पीड़ित पक्ष को आखिरकार न्याय मिला है। अब देखना ये होगा कि सजा पाने वाले लोग अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं या नहीं। 

इससे पहले रायबरेली में 50 हजार का इनामी आरोपी जीतू STF के हत्थे चढ़ा था। रेप केस में 5 साल से फरार था। (रिपोर्ट- रायबरेली से डीएम सिंह)

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