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हेट स्पीच मामले में आजम खान को झटका, कोर्ट ने खारिज की अपील- जानें पूरा मामला

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Jan 23, 2024 04:15 pm IST, Updated : Jan 23, 2024 04:40 pm IST

हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अपील को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आजम खान ने दो साल की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।

सपा नेता आजम खान- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO सपा नेता आजम खान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हेट स्पीच मामले में जेल में बंद आजम खान की अपील को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आजम खान ने दो साल की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। थाना शहजादनगर में धारा 171जी/505(1)(बी), 125 लोक प्रतिनिधित्व के तहत आजम खान पर 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें आजम खान को दोषी मानते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आजम खान को दो साल की सजा और 2500 रुपये जुर्माना लगाया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्‍होंने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद आजम खान की अपील आज खारिज कर दी है।

क्या था मामला?

18 अप्रैल 2019 को रामपुर के थाना शहजादनगर इलाके के धमोरा गांव में एक जनसभा के दौरान आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान की ओर से थाना शहजादनगर में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा धारा 171जी/505(1)(बी), 125 लोक प्रतिनिधित्व के तहत दर्ज कराया गया।

अदालत ने कब सुनाई सजा?

एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 15 जुलाई 2023 को आजम खान के खिलाफ ये पूरा मामला सुना। कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान को दो साल की कैद और 2500 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। आजम खान के पक्ष की ओर से इस सजा के खिलाफ एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिस पर आज फैसला आया है और ये अपील खारिज कर दी गई है।

शिव प्रकाश पांडेय वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि डॉ. विजय कुमार ऑडिशन सेशन जज की कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आजम खान की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायालय एमपी एमएलए रामपुर द्वारा अभियुक्त आजम खान को दो वर्ष के साधारण कारावास और 2500 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ अभियुक्त आजम खान द्वारा विशेष न्यायालय एमपी एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर में अपील संख्या- 57/2023 योजित की गई थी, जिसमें उभय पक्ष की बहस उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त की उक्त अपील को खारिज कर दिया।

- रामपुर से आमिर की रिपोर्ट 

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