Tuesday, April 29, 2025
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संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई होगी या नहीं? जानें दूसरी सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल मस्जिद में सफाई की अनुमति दे दी है। अगर मस्जिद समिति पुताई कराना चाहती है तो उसे सोमवार तक एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर करनी होगी।

Reported By : Imran Laeek Edited By : Shakti Singh Published : Feb 28, 2025 11:13 IST, Updated : Feb 28, 2025 11:27 IST
Jama masjid
Image Source : X जामा मस्जिद

संभल की शाही जामा मस्जिद में फिलहाल रंगाई-पुताई नहीं होगी। हालांकि, कोर्ट ने सफाई की अनुमति दे दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख मंगलवार (चार मार्च) रखी है। अब मस्जिद कमेटी सफाई करा सकती है और अगर इसके बाद भी उसे लगता है कि मस्जिद में पुताई कराने की जरूरत है तो उसे मंगलवार तक एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर करनी होगी।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी की अर्जी पर एएसआई ने रिपोर्ट पेश की। एएसआई ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। एएसआई ने कोर्ट में जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अभी सिर्फ सफाई करवाने की इजाजत दी है।

मस्जिद समिति ने दाखिल की है याचिका

इस मामले में मंगलवार तक मस्जिद पक्ष अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत नहीं दी है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में रंगाई पुताई कराने के लिए सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है।

वकील हरिशंकर जैन ने किया विरोध

गुरुवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, प्रतिवादी पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि इस याचिका की आड़ में मस्जिद कमेटी हिंदू मंदिर के प्रतीक और चिह्नों को बिगाड़ देगी। वहीं दूसरी ओर, एएसआई को इस स्थल के रखरखाव की अनुमति है। अदालत के निर्देश से पूर्व, एएसआई के वकील मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चूंकि उनके अधिकारियों को मस्जिद कमेटी से मस्जिद में प्रवेश की अनुमति नहीं है, वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि पुताई की कोई जरूरत है या नहीं। यदि अदालत आदेश करे और अधिकारियों को अनुमति हो तो वे स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।

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