कानपुर: यूपी के कानपुर से एक युवती की रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस रील में युवती रिवॉल्वर के साथ दिखाई दे रही है। ऐसे में युवती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
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क्या है पूरा मामला?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रील बनाने का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच अंजली शर्मा 2080 नाम की एक इंस्टा आईडी से एक शॉप में हाथों में रिवॉल्वर लेकर रील बनाई गई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
वीडियो कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक युवती ने रिवाल्वर के साथ रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
बताया जा रहा है कि युवती ने लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यह वीडियो बनाया, लेकिन इस दौरान वह यह भूल गई कि इस तरह का कंटेंट उसे कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के वीडियो न सिर्फ समाज में गलत संदेश देते हैं, बल्कि युवाओं को भी भटकाने का काम करते हैं। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में आने की बात कही जा रही है, और जांच के बाद कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
क्या हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाना अपराध है?
भारत में हथियारों (जैसे पिस्तौल, बंदूक, कट्टा आदि) के साथ सोशल मीडिया पर रील या वीडियो बनाने पर कार्रवाई हो सकती है। यह मुख्य रूप से Arms Act, 1959 (शस्त्र अधिनियम) के तहत आता है, भले ही हथियार लाइसेंसी हो या अवैध। दरअसल सोशल मीडिया को "सार्वजनिक मंच" माना जाता है। ऐसे में हथियार दिखाना या लहराना Arms Act की धाराओं का उल्लंघन माना जाता है, जिसके तहत लीगल एक्शन लिया जा सकता है।
अगर हथियार लाइसेंसी है, तो भी उसके सार्वजनिक प्रदर्शन से लीगल एक्शन हो सकता है। (रिपोर्ट: अनुराग श्रीवास्तव)