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कोलकाता रेप-मर्डर केस के दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंची CBI

 Published : Jan 24, 2025 05:25 pm IST,  Updated : Jan 24, 2025 05:28 pm IST

निचली अदालत ने संजय रॉय को मृत्युदंड दिए जाने के सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया था। सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं संत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने अपने फैसले में कहा था कि यह अपराध ‘दुर्लभतम’ श्रेणी में नहीं आता।

दोषी संजय रॉय की फाइल फोटो- India TV Hindi
दोषी संजय रॉय की फाइल फोटो Image Source : ANI

कोलकाताः सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप और मर्डर मामले में दोषी संजय रॉय के लिए फांसी की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह 27 जनवरी को सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगी और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें इसी तरह की याचिका के साथ उसकी अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 

सीबीआई ने की थी ये अपील

उप सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने हाई कोर्ट से सीबीआई की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया है। सीबीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए मजूमदार ने कहा कि मामले की जांच कर चुकी केंद्रीय एजेंसी को सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अधीनस्थ अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार है।

हाई कोर्ट की बेंच ने कही थी ये बात

न्यायमूर्ति बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने 22 जनवरी को कहा था कि राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करने या न करने पर निर्णय लेने से पहले वह सीबीआई, मृत चिकित्सक के परिवार वालों एवं दोषी का पक्ष सुनेगी। सीबीआई ने इस मामले में अपील करने के पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार का विरोध करते हुए यह दावा किया था कि चूंकि वह (सीबीआई) अभियोजन एजेंसी है, इसलिए सजा की अपर्याप्तता के आधार पर उसे ही अपील करने का अधिकार है।

बंगाल सरकार ने भी हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका

 इससे पहले संजय रॉय को मौत की सजा का देने का अनुरोध करते हुए राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने हाई कोर्ट से कहा था कि अभियुक्त को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा अपर्याप्त है। दत्ता ने खंडपीठ से कहा था कि शुरू में कोलकाता पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच की थी और बाद में हाई कोर्ट ने 13 अगस्त, 2024 को इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था।

सियालदह की निचली अदालत ने संजय रॉय को 20 जनवरी को संजय रॉय को जीवन की आखिरी सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। रॉय को नौ अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर देने का दोषी पाया गया है।

इनपुट- भाषा

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