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नंदीग्राम उपचुनाव से पहले जेल से रिहा हुए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान, बोले- तुरंत शुरू करूंगा चुनाव प्रचार

 Written By: Malaika Imam
 Published : Sep 30, 2026 03:34 pm IST,  Updated : Sep 30, 2026 04:10 pm IST

कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद प्रधान ने कहा कि वह नंदीग्राम उपचुनाव के लिए तुरंत चुनाव प्रचार शुरू करेंगे।

नंदीग्राम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान- India TV Hindi
नंदीग्राम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान Image Source : FILE (REPORTER)

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से  2007 में दर्ज छह आपराधिक मामलों में जमानत दिए जाने के एक दिन बाद प्रधान को जेल से रिहा किया गया।

जेल से बाहर आने के बाद प्रधान ने कहा कि वह नंदीग्राम उपचुनाव के लिए तुरंत चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद उनका पूरा ध्यान चुनाव प्रचार पर रहेगा। हाई कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है और 21 अक्टूबर को हल्दिया की अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। छह मामलों में पांच नंदीग्राम और एक पड़ोसी खेजुरी से जुड़ा है। इनमें चार मामले हत्या से संबंधित हैं। प्रधान ने इन मामलों का जिक्र अपने चुनावी हलफनामे में भी किया है।

नामांकन के समय हिरासत में नहीं थे प्रधान

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जब प्रधान ने अपना नामांकन दाखिल किया था, तब वह हिरासत में नहीं थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या सामग्री पेश नहीं की, जिससे यह साबित हो कि 2007 के बाद किसी अपराध के सिलसिले में प्रधान वांछित थे।

अदालत ने यह भी कहा कि जिन घटनाओं के आधार पर मामले दर्ज किए गए थे, उनकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर चुका है। कोर्ट ने प्रधान को एक राजनीतिक कार्यकर्ता बताया, जिन्होंने 2007 के आंदोलन में हिस्सा लिया था और बाद में भी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे।

6 अक्टूबर को होगा नंदीग्राम उपचुनाव

नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है, जबकि चुनाव प्रचार 4 अक्टूबर को समाप्त होगा। इससे पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तार कांग्रेस उम्मीदवार को उपचुनाव में ठीक से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एक अन्य मामले में न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने 7 अक्टूबर तक प्रधान को गिरफ्तार मानने से इनकार करने का निर्देश दिया था। यह मामला पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी थाने में 2007 में दर्ज हुआ था। अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को 12 अक्टूबर तक इस मामले में प्रधान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था।

बीजेपी की हसीरानी रथ से मुकाबला

गौरतलब है कि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 9 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी से हसीरानी रथ चुनावी मैदान में हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी, जिसके कारण यहां उपचुनाव हो रहा है।

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