Monday, May 06, 2024
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चीनी नागरिक ने भारतीय को मार डाला, सिंगापुर की अदालत ने सुनाई 12 बेंत मारने की सजा

सिंगापुर में चाइनीज मूल के एक सिंगापुरी नागरिक नें भारतीय शख्स की हत्या कर दी थी। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने चीनी नागरिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Amit Mishra Edited By: Amit Mishra @AmitMishra64927
Updated on: April 26, 2024 12:07 IST
जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)- India TV Hindi
Image Source : AP जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सिंगापुर: चीन के नागरिक ने सिंगापुर में एक भारतीय मूल के शख्स की हत्या कर दी थी। अब  भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने चीनी मूल के एक सिंगापुरी नागरिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 12 बेंत मारने की सजा सुनाई है। चीनी मूल के नागरिक ने 2019 में एक नाइटक्लब के बाहर झगड़े के दौरान भारतीय मूल के नागरिक की हत्या कर दी थी। 

एक क्लब के बाहर हुई थी घटना 

टेलीविजन समाचार चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग नहीं की थी। सिंगापुर में हत्या के अपराध की सजा फांसी या आजीवन कारावास है। यह घटना दो जुलाई 2019 को ऑर्चर्ड रोड के होटल और पर्यटकों के गढ़ क्षेत्र में नॉटी गर्ल क्लब के बाहर हुई थी। 

गर्दने पर लगा था चाकू 

32 वर्ष के हो चुके दोषी टैन सेन यांग को जुलाई 2019 में क्लब के बाहर झगड़े के दौरान 31 वर्षीय सतीश नोएल गोबिदास की हत्या का दोषी पाया गया है। टैन सहित सात लोगों पर शुरू में सामान्य इरादे से हत्या का आरोप लगाया गया था। झगड़े के दौरान गर्दन पर चाकू लगने से सतीश की मौत हो गई थी।

भरतीय को मिली 20 साल की सजा 

यहां यह भी बता दें कि, भारतीय मूल के एक विवाहित व्यक्ति को हाल ही में सिंगापुर में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था। शख्स को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। दोषी व्यक्ति ने अन्य पुरुषों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में अपनी प्रेमिका को धक्का दे दिया था। धक्का देने की वजह से प्रेमिका को गंभीर चोट लगी थी और उसकी मौत हो गई थी। दोषी शख्स का नाम एम कृष्णन है। कृष्णन ने अपनी प्रेमिका को पीटा भी था। (भाषा)

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