1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. नेपाल के नये संविधान में गौहत्या पर अब भी प्रतिबंध

नेपाल के नये संविधान में गौहत्या पर अब भी प्रतिबंध

 Written By: Bhasha
 Published : Oct 08, 2015 11:19 am IST,  Updated : Oct 08, 2015 11:40 am IST

नई दिल्ली : नई दिल्ली में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने आज कहा कि उनके देश के नये संविधान में राष्ट्रीय पशु गाय बनी रहेगी और इसका वध करने या इसका मांस खाने

नेपाल के नये संविधान...- India TV Hindi
नेपाल के नये संविधान में गौहत्या पर अब भी प्रतिबंध

नई दिल्ली : नई दिल्ली में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने आज कहा कि उनके देश के नये संविधान में राष्ट्रीय पशु गाय बनी रहेगी और इसका वध करने या इसका मांस खाने पर सजा मिलेगी। हालांकि नये संविधान ने इस पर्वतीय देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। नेपाली राजदूत ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए नये संविधान के तहत एक कानून बनाया जाएगा। उपाध्याय ने कहा कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है और इसकी जगह किसी और पशु को रखने को लेकर दबाव था। दरअसल इसके चलते नेपाल में गौमांस नहीं बिक सकता है। गौहत्या या गौमांस से जुड़े अपराधों को लेकर सात साल की कैद का भी प्रावधान है। अब क्या नया कानून लागू होता है, देखने की जरूरत है।

 

उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नये संविधान में धर्म और उसके आचरण के लिए संरक्षण का प्रावधान है पर धर्मांतरण पर सजा होगी। संविधान में धर्मांतरण रोकने का एक प्रावधान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मधेशियों की मांगें पूरी करने के लिए संविधान में दो तिहाई बहुमत से संशोधन की जरूरत होगी। विभिन्न विचार हैं और तराई में ही 135 जनजातियां, समुदाय और विभिन्न धर्मों एवं भाषाओं के लोग हैं।

 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Asia से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें विदेश