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अमेरिका ने दी वीजा नियमों में छूट, शामिल किया दादा-दादी को

विदेश मंत्रालय ने करीबी परिजन की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें दादा-दादी और अन्य रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया है...

Edited by: India TV News Desk
Published : Jul 18, 2017 02:48 pm IST, Updated : Jul 18, 2017 02:48 pm IST
US granted exemption in visa rules, included grandparents- India TV Hindi
Image Source : PTI US granted exemption in visa rules, included grandparents

वाशिंगटन: विदेश मंत्रालय ने करीबी परिजन की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें दादा-दादी और अन्य रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया है, जो छह मुस्लिम बहुल देशों के शरणार्थियों एवं वीजा आवेदकों के लिए अमेरिका की वास्तविक संबंधों वाली श्रेणी में मान्य होगा। (जल्दी नहीं सुलझा ये मामला तो, भारत-चीन के बीच होगा एक और युद्ध)

हवाई संघीय अदालत के पिछले सप्ताह के एक आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कल विभाग ने अमेरिकी राजनयिकों को निर्देश दिया कि वे छह मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिकी वीजा के लिए आने वाले आवेदकों की पात्रता के संबंध में दादा-दादी, पोता-पोती, भाई-भाभी, चाचा-चाची, भतीजे-भतीजी, चचेरे भाई-बहन या ऐसे अन्य रिश्तेदारों आदि को शामिल करने पर गौर करें।

विभाग ने कहा, यह फैसला तत्काल प्रभाव में आएगा और हमने अपने दूतावासों एवं वाणिज्य दूतावासों को वीजा मामलों में निर्णय लेने के लिए इसकी विस्तृत परिभाषा पर गौर करने के निर्देश दे दिए हैं। नियम के तहत छह देशों सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया, ईरान और यमन से आने वाले आवेदकों को प्रतिबंध से छूट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या संस्था के साथ एक करीबी पारिवारिक संबंध साबित करना होगा।

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