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6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, वारदात के 7 साल बाद आरोपी को मिली फांसी की सजा

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Dec 12, 2022 10:29 pm IST,  Updated : Dec 12, 2022 10:29 pm IST

पुलिस ने तालाब के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद किया था। उसकी गर्दन में खरोच एवं काला दाग का निशान था। उसके शरीर पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे।

आरोपी को मिली फांसी की सजा- India TV Hindi
आरोपी को मिली फांसी की सजा Image Source : FILE PHOTO

झारखंड के साहिबगंज जिले की राजमहल सिविल कोर्ट ने छह साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या के दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार दुबे की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। यह वारदात तीनपहाड़ थाना अंतर्गत जोका गांव में 4 मार्च 2015 को हुई थी। वारदात के सात साल बाद न्यायालय से आए फैसले पर बच्ची के परिजनों ने संतोष जाहिर किया है।

बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी 27 वर्षीय राहेत शेख उर्फ कलुआ उनकी पुत्री को घर से बुलाकर खेलने के लिए ले जाया करता था और इसके बाद घर पर पहुंचा देता था। हर दिन की तरह चार मार्च 2015 की शाम करीब 5:00 बजे उनकी पुत्री को राहेत उर्फ कलुआ घर से बुलाकर कंधे पर बिठाकर ले गया था। जब देर रात तक पुत्री वापस नहीं आई, तो परिजनों के साथ मिलकर अगल-बगल काफी खोजबीन की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला।

खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ था

गांव के दो लोगों ने बताया कि उन्होंने राहेत शेख उर्फ कलुआ को बच्ची को अपने कंधे पर बिठाकर शाम के समय पोखर के किनारे ले जाते देखा था। बाद में पुलिस ने तालाब के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद किया था। उसकी गर्दन में खरोच एवं काला दाग का निशान था। उसके शरीर पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे। जांच में यह बात साबित हुई कि हत्या के पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए

केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए। इनकी गवाही के साथ ही दोषी राहेत शेख का जुर्म स्वीकारना भी सजा का मजबूत आधार बन गया। आरोप साबित होने पर कोर्ट ने आरोपी राहेत उर्फ कलुआ को हत्या मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, दुष्कर्म मामले में पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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