Wednesday, March 26, 2025
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ससुराल वालों ने महिला को जबरन लगाए HIV संक्रमित इंजेक्शन, दहेज के लिए किया प्रताड़ित

यूपी के सहारनपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को दहेज के लिए ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं ससुराल वालों ने पीड़िता को एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन भी लगा दिया।

Edited By: Amar Deep
Published : Feb 16, 2025 19:02 IST, Updated : Feb 16, 2025 19:02 IST
महिला को जबरन लगाए HIV संक्रमित इंजेक्शन।
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE महिला को जबरन लगाए HIV संक्रमित इंजेक्शन।

सहारनपुर: जिले में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया। बताया जा रहा है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने उसका उत्पीड़न किया और एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि महिला के माता-पिता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि महिला के पति और उसके देवर समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 

2023 में हुई थी शादी

गंगोह थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) रोजंत त्यागी ने महिला के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला देते हुए मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की बेटी की शादी 15 फरवरी, 2023 को अभिषेक (हरिद्वार निवासी) से हुई थी। महिला के पिता ने शादी में अपनी क्षमता से अधिक आभूषण, नकदी और कार आदि चीजें दहेज के रूप में दी थीं, लेकिन उसके ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक बड़ी कार और अतिरिक्त 25 लाख रुपये की मांग की। 

महिला को किया प्रताड़ित

पुलिस के अनुसार, पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब यह मांग पूरी नहीं की जा सकी, तो ससुरालियों ने उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया। ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने कहा कि तबीयत बिगड़ने पर जब माता-पिता ने अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि उनकी बेटी एचआईवी संक्रमित है। परिवार का आरोप है कि दहेज के कारण उनकी बेटी को न सिर्फ अनाप-शनाप दवाइयां दी गईं, बल्कि उसे एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन भी लगाए गए जिससे उनकी बेटी की जान खतरे में पड़ गई। 

चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज

एसएचओ रोजंत त्यागी ने कहा कि महिला के पति और उसके देवर सहित चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और घरेलू हिंसा अधिनियम व दहेज प्रतिषेध अधिनियम से महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले की एक अदालत के 10 फरवरी के आदेश के बाद 11 फरवरी को मामला दर्ज किया गया था। यह पूछे जाने पर कि कथित तौर पर एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन कब लगाया गया, त्यागी ने कहा कि ये आरोप हैं और जांच के दौरान यह स्पष्ट हो जाएगा। (इनपुट- पीटीआई)

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