Friday, May 03, 2024
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Nikita Tomar Murder Case: कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, तौसीफ और रेहान को उम्रकैद

हरियाणा के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, दोनो दोषिओं को सजा सुना दी है। दो दिन पहले कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को इस मामले में दोषी घोषित कर दिया था और आज सजा का ऐलान हुआ है।

Atul Bhatia Reported by: Atul Bhatia @atul_bhatia1
Updated on: March 26, 2021 17:35 IST
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Image Source : FILE हरियाणा के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, दोनो दोषिओं को सजा सुना दी है।

फरीदाबाद: हरियाणा के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, दोनो दोषिओं को सजा सुना दी है। दो दिन पहले कोर्ट ने  मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को इस मामले में दोषी घोषित कर दिया था और आज सजा का ऐलान हुआ है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि निकिता के परिवार के लोग दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे थे।पिछले साल 26 अक्तूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

निकिता तोमर की हत्या का आरोप तौसीफ नाम के युवक पर लगा था और उसके साथी रेहान और अजरुद्दीन पर हत्या में सहायता का आरोप लगा था। आरोप था कि निकिता तोमर की हत्या के समय तौसीफ के साथ रेहान मौजूद था और हत्या के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था उसे अजरुद्दीन ने उपलब्ध कराया था। कोर्ट ने अब तौसीफ और रेहान को दोषी माना था लेकिन अजरुद्दीन को इस मामले में बरी कर दिया गया था। 5 महीने तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और आज फैसला आया है। 

26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। उस समय निकिता अपना एग्जाम का पेपर खत्म करके लौट रही थी तभी तौसीफ ने पहले उसे गाड़ी में बिठाने के लिए खींचा लेकिन जब निकिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसे गोली मारी थी, उस समय तौसीफ के साथ रेहान साथ मौजूद था। इस मामले में जांच के बाद पहली नवंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट में करीबन 55 गवाह पेश किए गए थे जिसमें 2 बचाव पक्ष की तरफ से भी थे। 

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