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'अब पेशी भी होगी, सवाल भी होंगे और न्याय भी होगा', वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को बताया घोटालों का मास्टरमाइंड

 Edited By: Niraj Kumar
 Published : Mar 19, 2025 04:52 pm IST,  Updated : Mar 19, 2025 05:13 pm IST

वीरेंद्र सचदेवा ने सीसीटीवी घोटाले के जिक्र करते हुए कहा कि जब कंपनी ने कैमरे लगाने में देर की तो उस पर 16 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और उस समय मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपये रिश्वत लेकर उस 16 करोड़ के जुर्माने को शून्य कर दिया।

Virendra Sachdeva, Delhi - India TV Hindi
वीरेंद्र सचदेवा Image Source : ANI

नई दिल्ली: दिल्ली भारतीय जनता के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर जमकर निशाना साधा। सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को घोटालों का मास्टमाइंड बताया। दरअसल, दिल्ली में 571 करोड़ रुपये के CCTV प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ACB ने इस मामले में सत्येंद्र जैन खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि जैन ने 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के बदले 7 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। इसी संबंध में वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है।

सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपये रिश्वत लिए-सचदेवा

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा,  कहा, " अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन दोनों घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। दिल्ली में 2017-18 में CCTV कैमरे लगाने का 517 करोड़ का ठेका दिया गया लेकिन जब कंपनी ने कैमरे लगाने में देर की तो उस पर 16 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और उस समय मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपये रिश्वत लेकर उस 16 करोड़ के जुर्माने को शून्य कर दिया। सत्येंद्र जैन को दोषी भी पाया गया था लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जांच की अनुमति नहीं दी।"

अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे

वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा, 'अब इस मामले में जांच शुरू होगी क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुझे विश्वास है कि इसमें सत्येंद्र जैन के साथ-साथ अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे।'

क्या है मामला?

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ 571 करोड़ रुपये की सीसीटीवी परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (एसीबी) मधुर वर्मा ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। वर्मा ने एक बयान में कहा, ‘‘जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली भर में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति जुर्माने को मनमाने ढंग से माफ कर दिया। यह छूट कथित तौर पर सात करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के बाद दी गई।’’ 

वर्मा ने कहा कि कई शिकायतों से पता चला है कि परियोजना का क्रियान्वयन लचर तरीके से किया गया तथा कई कैमरे सौंपे जाने के समय काम नहीं कर रहे थे। बयान के अनुसार, यह मामला एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया था कि सीसीटीवी परियोजना के नोडल अधिकारी जैन को बीईएल और उसके ठेकेदारों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने के बदले में सात करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने में हुई देरी के कारण तत्कालीन आप सरकार ने अगस्त 2019 में जुर्माना लगाया था। 

सत्यापन के दौरान, बीईएल के एक अधिकारी ने आरोपों का समर्थन करते हुए एक विस्तृत शिकायत दी। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने वर्मा कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जुर्माना माफ करने के अलावा, बीईएल को 1.4 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर दिए गए थे। वर्मा ने बताया कि रिश्वत कथित तौर पर ठेकेदारों के माध्यम से दी गई थी, जिन्हें अतिरिक्त कैमरा लगाने के ऑर्डर मिले थे। उन्होंने बताया कि एसीबी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और बीईएल से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। वर्मा ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) और धारा 13(1)(ए) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के साथ आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। बयान में कहा गया है कि पूरी साजिश और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों तथा बीईएल अधिकारियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए व्यापक जांच शुरू की गई है। इस बीच, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने जैन के खिलाफ प्राथमिकी को ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ का मामला बताया। (इनपुट-भाषा)

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