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दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की, जेल में ही रहना होगा, जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट

अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

Reported By : Bhaskar Mishra Written By : Rituraj Tripathi Published : Apr 09, 2024 16:07 IST, Updated : Apr 09, 2024 16:41 IST
Arvind Kejriwal- India TV Hindi
Image Source : FILE अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल को अब जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताया है और कहा कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे हैं। ASG राजू ने कहा कि कोर्ट ने न्याय किया है।

HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल

केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, कल ही केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है।  

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को हिरासत से राहत देने से साफ इनकार करते हुए कई सख्त टिप्पणियां की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए और भी कई सख्त टिप्पणियां की हैं। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा की उसकी गिरफ्तारी गलत है। ED के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक है। ED का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार में किया गया। ED ने कहा है की याचिकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में राघव, शरत रेड्डी समेत कई के बयान दर्ज किए गए है। हाई कोर्ट ने कहा किअप्रूवर का बयान ED नही बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उसपर सवाल उठाते है तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं।

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